हालांकि कुछ समय के लिए विशेष परिस्थिति में यह पुलिस विभाग को दिया जाता था. परंतु अब नये आदेश के तहत पुलिस विभाग को वाहन अधिनियम के तहत हर तरह की कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दे दिया गया है. राज्य सरकार ने यह विशेष अधिकार पुलिस को प्रदान कर दिया है, ताकि किसी स्थान पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा सके. खासकर हाईवे या मुख्य मार्ग पर जहां वाहनों की अवैध तरीके से पार्किंग की जाती है.
वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई का अधिकार मिलने पर अब किसी थाने की पुलिस अपने क्षेत्र में वाहनों की ओवरलोडिंग, अवैध तरीके से पार्किंग समेत ट्रैफिक नियम तोड़ने के 39 प्रावधानों के तहत जुर्माना करने समेत अन्य तमाम निर्धारित कार्रवाई कर सकती है. इसके अलावा सड़क पर किसी तरह का अतिक्रमण, वाहनों की अवैध पार्किंग करने की स्थित में वाहन जब्त करने के अलावा जुर्माना समेत अन्य तरह की कार्रवाई की जा सकती है.