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भ्रामक विज्ञापनों पर सीसीपीसी का विचार, ब्रांड एंबेसडर भी ठहराये जाएं जिम्मेदार
नयी दिल्ली (ब्यूरो) : गलत उत्पाद का प्रचार करने वाले या ‘भ्रामक विज्ञापनों’ के मामले से जुड़े सेलिब्रिटी पर शिकंजा कसने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद यानी सीसीपीसी की बैठक में कहा गया कि ब्रांड एंबेसडरों के लिए दिशा-निर्देश तय होना चाहिए. अक्सर देखा गया है कि सेलिब्रिटी या […]
नयी दिल्ली (ब्यूरो) : गलत उत्पाद का प्रचार करने वाले या ‘भ्रामक विज्ञापनों’ के मामले से जुड़े सेलिब्रिटी पर शिकंजा कसने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद यानी सीसीपीसी की बैठक में कहा गया कि ब्रांड एंबेसडरों के लिए दिशा-निर्देश तय होना चाहिए. अक्सर देखा गया है कि सेलिब्रिटी या अपने-अपने क्षेत्र के मशहूर लोग विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करते हैं. आम जनता उनसे प्रभावित होकर उत्पादों को खरीदती है, जबकि बाद में पता चलता है कि उत्पाद में जो दावा किया गया है, वह सही नहीं है.
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि ऐसे मामले पर कार्रवाई का पूरा खाका बनाया जायेगा. सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की अगुवाई वाली एक संसदीय स्थायी समिति भ्रामक विज्ञापन वाले मामलों पर गौर कर रही है. वह जल्द ही संसद को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें ऐसे विज्ञापनोंका प्रचार करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है.
नलों के पानी के मानक की होगी जांच
सीसीपीसी की बैठक में कहा गया कि उपभोक्ताओं को शुद्ध पेयजल का संवैधानिक अधिकार है. इसलिए इसकी भी जांच की जायेगी कि नलों से घरों में पहुंचने वाला पानी तय मानक के अनुरूप है या नहीं. यदि ऐसा नहीं है, तो यह उपभोक्ताओं के हक से खिलवाड़ है. पेयजल के मानक एफएसएसआइ द्वारा तय किये जाते हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में मानक को नहीं मानने पर सजा का प्रावधान है.
अलग-अलग स्थानों पर एक ही वस्तु की कीमत अलग-अलग होने पर पासवान ने चिंता जताते हुए कहा कि इस पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर, पटना और दिल्ली में ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से पांच नये सुविधा सेंटर बनाये जायेंगे.
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