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बार और क्लबों को लौटा दी जायेगी लाइसेंस फीस

पटना : राज्य में सभी बार और क्लबों में शराब बेचने या परोसने पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जिन बार और क्लबों से उत्पाद लाइसेंस फीस और वैट समेत अन्य जो भी शुल्क सरकार ने लिया है, वह उन्हें लौटा दिया जायेगा. साथ ही राज्य के 12 बॉटलिंग […]

पटना : राज्य में सभी बार और क्लबों में शराब बेचने या परोसने पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जिन बार और क्लबों से उत्पाद लाइसेंस फीस और वैट समेत अन्य जो भी शुल्क सरकार ने लिया है, वह उन्हें लौटा दिया जायेगा. साथ ही राज्य के 12 बॉटलिंग प्लांटों में तैयार होनेवाली विदेशी शराबों को दूसरे राज्यों में भेजने पर लगनेवाले निर्यात शुल्क को खत्म कर दिया गया है. ये निर्णय सोमवार को राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक में लिये गये. बैठक के बाद वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव केके पाठक ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि विदेशी शराब के अलावा एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (इएनए ) पर भी निर्यात शुल्क हटा दिया गया है. सरकार को इस फैसले से चार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा.
वर्तमान में यहां तैयार विदेशी शराब और एएनए पर निर्यात शुल्क चार रुपये प्रति लीटर लगता था. इसके अलावा सरकार ने राज्य की सभी डिस्ट्रीलरी और चीनी मिलों में छोआ से इथनॉल का उत्पाद करने का फैसला लिया है. सालाना करीब पांच करोड़ लीटर इथनॉल के उत्पाद का अनुमान रखा गया है. इसे भी राज्य के बाहर भेजा जा सकता है. इस पर लगनेवाले निर्यात शुल्क को भी हटा दिया गया है. वर्तमान में यह 50 पैसे प्रति लीटर लगता है.
शराब ले जानेवाली ट्रकों में डिजिटल लॉक
राज्य के सभी बॉटलिंग प्लांटों में तैयार होनेवाली विदेशी शराब को जिन टैंकरों व ट्रकों से दूसरे राज्यों में भेजा जायेगा, उन्हें डिजिटल लॉक से सील किया जायेगा. कंपनी से इनमें लॉक लगा दिया जायेगा और जब ये अपने तय स्थान पर पहुंचेंगे, तब ही इन्हें खोला जायेगा.
लॉक को विभाग स्थित कंट्रोल रूम से ही खोला और बंद किया जायेगा. रास्ते में इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ करने पर इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को मिल जायेगी. लॉक में जीपीएस होने के कारण इन गाड़ियों का पूरा लोकेशन भी विभाग को हर पल मिलता रहेगा.
नियमित प्रोमोशन और एमएसीपी की शर्तें समान
राज्य सरकार ने अपने सभी स्तर के कर्मचारियों को नियमित प्रोमोशन और एमएसीपी के माध्यम से मिलनेवाले प्रोमोशन की तमाम शर्तों को एक समान कर दिया है. अब दोनों तरह के प्रोमोशन के लिए एक समान शर्तें लागू होंगी. एमएसीपी के जो कुछ सख्त नियम थे, उनकी अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है. अब सामान्य प्रोमोशन की तरह की एमएसीपी के तहत भी प्रोमोशन मिलेगा. जो नियम सामान्य प्रोमोशन के लिए हैं, वहीं एमएसीपी के लिए भी लागू होंगे.

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