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ताड़ी बेचने को लेकर नीतीश सरकार जारी करे नया आदेश : पासी समाज

पटना : अखिल भारतीय पासी समाज ने मांग की है कि राज्य सरकार स्पष्ट करे कि किन स्थानों पर ताड़ी की बिक्री प्रतिबंधित नहीं है और एक नया आदेश जारी करे. अखिल भारतीय पासी समाज के अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री द्वारा यह स्पष्ट किये जाने कि ताड़ी पर कोई रोक नहीं […]

पटना : अखिल भारतीय पासी समाज ने मांग की है कि राज्य सरकार स्पष्ट करे कि किन स्थानों पर ताड़ी की बिक्री प्रतिबंधित नहीं है और एक नया आदेश जारी करे. अखिल भारतीय पासी समाज के अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री द्वारा यह स्पष्ट किये जाने कि ताड़ी पर कोई रोक नहीं है. इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे पासी समुदाय को फायदा पहुंचेगा, जिनकी आजीविका ताड़ी का कारोबार है.

पुलिस प्रताड़ित करती है- पासी समाज

उन्होंने कहा कि ताड़ी की बिक्री प्रतिबंधित नहीं है, इसके बावजूद पासी समाज के लोगों के साथ पुलिस प्रताड़ना से भ्रम उत्पन्न हुआ है. इस पर प्रदेश सरकार को नया आदेश जारी करना चाहिए. चौधरी ने दावा किया कि ताड़ी की बिक्री को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के. के. पाठक द्वारा गत 5 अप्रैल को जारी एक पत्र से उत्पन्न हुआ जिसके बाद पासी समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने दिया था स्पष्ट बयान

उल्लेखनीय है कि गत 5 अप्रैल को प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी देशी, मसालेदार और भारत में निर्मित विदेशी शराब के उपभोग, बिक्री और उत्पादन पर रोक: की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि ताड़ी को लेकर इन दिनों कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो रही है. ताड़ी के बारे में जो निर्णय 1991 का है वही निर्णय आज भी लागू है.

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