Advertisement
पंचायत चुनाव के बाद होगा नये नगर निकायों का गठन
बारसोई व हरनौत की घोषणा के बाद फंसा पेच पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद नये नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया आरंभ होगी. विभाग ने पंचायत चुनाव के पहले सभी जिला पदाधिकारियों से नगर पंचायत की अर्हता रखनेवाली पंचायतों की सूची मांगी है. पटना : मई में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के […]
बारसोई व हरनौत की घोषणा के बाद फंसा पेच
पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद नये नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया आरंभ होगी. विभाग ने पंचायत चुनाव के पहले सभी जिला पदाधिकारियों से नगर पंचायत की अर्हता रखनेवाली पंचायतों की सूची मांगी है.
पटना : मई में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद प्रदेश में नये नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया आरंभ होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग ने पंचायत चुनाव के पहले सभी जिला पदाधिकारियों से नगर पंचायत की अर्हता रखनेवाली पंचायतों की सूची मांगी है. अधिकतर जिलों से विभाग को रिपोर्ट मिल गयी है.
इधर, सरकार द्वारा बारसोई को नगर परिषद घोषित करने के कारण वहां की तीन पंचायतों के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है.
इधर, नालंदा जिला के हरनौत को नगर पंचायत घोषित करने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है. नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य में शहरीकरण को गति देने के लिए नये नगर पंचायतों के गठन की तैयारी शुरू है. राज्य की 11 फीसदी जनसंख्या शहरों में निवास करती है और राज्य में कुल 140 नगर निकाय हैं. नये सिरे से नगर निकायों के रूप में नगर पंचायत घोषित होने से शहरों की संख्या में वृद्धि होगी. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में नये नगर निकायों के गठन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है.
राजपत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार करेगी घोषणा
राज्य सरकार नगरपालिका क्षेत्र की गठन संबंधी घोषणा राजपत्र में करेगी. अधिसूचना की एक प्रति उस जिला के समाहर्ता के कार्यालय में चिपकायी जायेगी. नये क्षेत्र के गठन की अधिसूचना जारी करने के बाद उसपर लोगों से दावा आपत्ति ली जायेगी.
नगरपालिका वृहत्तर क्षेत्र जिसकी जनसंख्या दो लाख से अधिक हो, मध्यम शहरी क्षेत्र की श्रेणी (ए) जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से दो लाख तक हो, श्रेणा (बी) जिसकी जनसंख्या एक लाख से 1.5 लाख तक हो और श्रेणी (सी) जिसकी जनसंख्या 40 हजार से एक लाख तक हो. इसी तरह से वैसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 12 हजार से ऊपर व 40 हजार तक होगी उसे नगर पंचायत के रूप में घोषित किया जा सकती है.
नगर निकाय क्षेत्र घोषित करने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि जिस पंचायत को नगर पंचायत घोषित की जायेगी, उसमें सभी दशाओं में गैर कृषि जनसंख्या का भाग 75 फीसदी या उससे अधिक होगा. नगर विकास विभाग ने इसी तरह के ग्राम पंचायत जिनकी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 12 हजार से 40 हजार तक होगी और गैर कृषि कार्य में लगे लोगों की संख्या कुल आबादी का 75 फीसदी या अधिक होगी, वैसे ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट जिलों से मांगी गयी है.
जून-जुलाई में शुरू होगी प्रक्रिया
मई में पंचायत चुनाव संपन्न होने के तत्काल बाद जून-जुलाई में नये सिरे से नगर पंचायतों के गठन की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी. इसको लेकर विभाग को टास्क दे दिया गया है. इस पर विभाग की ओर से तेजी से काम किया जा रहा है. जिलों से रिपोर्ट मिली है.
महेश्वर हजारी, मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement