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बताया कम, लगायीं अधिक होर्डिंग्स, दो एजेंसियों को नोटिस
पटना : राजस्व वसूली को लेकर निगम प्रशासन सख्त है. उप नगर आयुक्त (राजस्व) ने दो विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस भेजा है. इसमें क्लिक एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग व प्रतिभा एडवर्टाइजर प्रा लि शामिल हैं. प्रतिभा एडवर्टाइजर ने स्व घोषित विज्ञापन होर्डिंग की सूची के अतिरिक्त बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगायी हैं. इसको लेकर उप नगर […]
पटना : राजस्व वसूली को लेकर निगम प्रशासन सख्त है. उप नगर आयुक्त (राजस्व) ने दो विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस भेजा है. इसमें क्लिक एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग व प्रतिभा एडवर्टाइजर प्रा लि शामिल हैं. प्रतिभा एडवर्टाइजर ने स्व घोषित विज्ञापन होर्डिंग की सूची के अतिरिक्त बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगायी हैं. इसको लेकर उप नगर आयुक्त (राजस्व) ने नोटिस देते हुए कहा है कि निगम क्षेत्र में होर्डिंग लगाने की स्वीकृति नगर आयुक्त देते हैं और विज्ञापन होर्डिंग लगाने को लेकर टेंडर होता है. स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, तो नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.
वहीं, क्लिक एडवर्टाइजिंग भी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है, जबकि हाइकोर्ट ने सीडब्लूजेसी 2721/12 मामले में जून 2012 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि 31 मार्च 2012 तक बकाया राशि चार किस्तों में भुगतान करें. इसके बावजूद एजेंसी भुगतान नहीं कर रही है, जो हाइकोर्ट की अवमानना है. इस संबंध में उप नगर आयुक्त ने क्लिक एडवर्टाइजिंग को नोटिस दिया है, जिसमें कहा गया है कि तत्काल बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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