पटना: पटना हाइकोर्ट ने बीएन मंडल विवि, मधेपुरा के कुलपति को विधि स्नातक की छात्र मधु कुमारी को एक सप्ताह के भीतर रिजल्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति एके त्रिपाठी के कोर्ट ने मंगलवार को मधु कुमारी की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित समय पर रिजल्ट उपलब्ध नहीं कराया गया, तो कुलपति व रजिस्ट्रार को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा और एक हजार का जुर्माना भी देना होगा. याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि मधु ने 2012 में शिवनंदन प्रसाद मंडल विधि कॉलेज से परीक्षा दी थी. विवि ने सबके रिजल्ट जारी कर दिये और याचिकाकर्ता को नहीं दिया.
निगरानी जांच क्यों नहीं : हाइकोर्ट ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 66 लाख रुपये की दवा खरीद और रोगियों के लिए खरीदे गये ड्रेस के खराब हो जाने के मामले को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा है कि जब पीएमसीएच में दवा खरीद की निगरानी जांच हो सकती है, तो डीएमसीएच के मामले की क्यों नहीं. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. 2011 में डीएमसीएच में दवा व कपड़े खरीदे गये थे, जो छह माह बाद ही यह खराब हो गये.
प्रधान सचिव तलब : हाइकोर्ट ने शिक्षक नियोजन प्राधिकार के कामकाज को लेकर आठ जनवरी को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है. जयनारायण सिंह व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि प्राधिकार के आदेश को बीडीओ, मुखिया व पंचायत सेवक नहीं मानते. इस पर न्यायाधीश मिहिर कुमार झा के कोर्ट ने कहा कि प्राधिकार कैसे धरातल पर आयेगा.इसके लिए प्रधान सचिव के साथ बातचीत होगी. गौरतलब है कि सरकार ने शिक्षक नियोजन में आये विवादों को हल करने के लिए नियोजन प्राधिकार गठित किया है.
झोंपड़ियों को हटाने पर दो माह में निर्णय लें डीएम
हाइकोर्ट ने फुलवारी इलाके के खोजा इमली में दोबारा अतिक्रमण कर बनायी गयी डेढ़ सौ झोंपड़ियों को हटाने के मामले में पटना के डीएम को दो महीने में फैसला लेने को कहा है. न्यायाधीश डॉ रविरंजन के कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की और कहा कि यदि डीएम के स्तर पर इन झोंपड़ियों को हटाने का फैसला लिया गया, तो उनके पुनर्वास को भी ध्यान में रखना होगा.