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सावधान: बेली रोड में ऑटो पर गिरी बड़ी होर्डिंग, जान बची शहर में टंगी हैं जानलेवा होर्डिंग्स

पटना : शहर में लगे होर्डिंग्स अब लोगों की जान पर खतरा बन कर झूलने लगी हैं. रविवार की दोपहर तेज हवा के बीच बेली रोड पर अभियंता नगर मोड़ के समीप एक विशाल होर्डिंग के अचानक टूट कर गिर गयी. गनीमत रही कि रविवार होने की वजह से व्यस्त सड़क के बीचो-बीच होर्डिंग गिरने […]

पटना : शहर में लगे होर्डिंग्स अब लोगों की जान पर खतरा बन कर झूलने लगी हैं. रविवार की दोपहर तेज हवा के बीच बेली रोड पर अभियंता नगर मोड़ के समीप एक विशाल होर्डिंग के अचानक टूट कर गिर गयी. गनीमत रही कि रविवार होने की वजह से व्यस्त सड़क के बीचो-बीच होर्डिंग गिरने के बावजूद कोई बड़ी जन हानि नहीं हुई. होर्डिंग एक मालवाहक ऑटो पर गिरी, जिससे वह ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. ऑटो को चला रहे, ड्राइवर को किसी तरह खींच कर बाहर निकाला गया. उसे हल्की चोट लगने की सूचना है. इस बीच रूपसपुर थाने की पुलिस को सूचना दी गयी, तब जाकर आधे घंटे बाद सड़क पर से होर्डिंग को बड़ा क्रेन मंगा कर हटाया गया.
अवैध होर्डिंगों से पटा
पटना शहर पूरी तरह अवैध होर्डिंगों से पट गया है. बाइपास जीरो माइल से लेकर कंकड़बाग मेन रोड, बेली रोड, अशोक राजपथ सहित शहर के सभी मुख्य सड़कों पर सिर के ऊपर बड़े-बड़े होर्डिंग लटके नजर आते हैं. मगर इसकी गुणवत्ता की फिक्र किसी को नहीं होती. घटना होने पर नगर निगम इससे अपना पल्ला झाड़ लेता है. खास बात है कि इतनी होर्डिंग लगी होने के बावजूद निगम को इतना राजस्व नहीं मिल पाता. हाल ही में नगर आयुक्त ने इस संबंध में कुछ विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस देते हुए संबंधित अधिकारियों को भी फटकार लगायी थी.
पांच से सात करोड़ का नुकसान
निगम क्षेत्र में करीब 15 हजार सरकार व निजी भूखंड/मकान पर विज्ञापन होर्डिंग लगी है. इसके अलावा सड़क के डिवाइडर पर एक पोल में तीन-तीन विज्ञापन बैनर लगाया गया है, जिसकी संख्या करीब पांच हजार से अधिक है. इतना ही नहीं, अस्थायी होर्डिंग के रूप में तोरण द्वार भी लगाये जाते हैं. विज्ञापन होर्डिंग लगाने के लिए निगम से स्वीकृति लेनी पड़ती है. लेकिन इसकी अनदेखी से निगम को प्रतिवर्ष पांच से सात करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होती, जो नहीं हो रही है.
नयी विज्ञापन नियमावली सिर्फ कागज पर लागू
राज्य सरकार ने नवंबर 2013 में नये विज्ञापन एक्ट व नियमावली की स्वीकृत दिया. नियमावली की अधिसूचना जारी होने के साथ-साथ गजट भी प्रकाशित हो गया है, लेकिन आज तक निगम क्षेत्र में नयी विज्ञापन नियमावली पर अमल नहीं हुआ. नये नियमावली में किये गये प्रावधान के तहत विज्ञापन एजेंसियों को निबंधित करना है और निबंधित एजेंसियां ही निगम क्षेत्र के चयनित स्थानों पर विज्ञापन होर्डिंग लगा सकता है. इसमें किस स्थान पर विज्ञापन की ऊंचाई, विज्ञापन बैनर की रंग और विज्ञापन की साइज आदि होगा, यह भी तय किया गया है. लेकिन, नये विज्ञापन नियमावली के तहत एक भी विज्ञापन एजेंसियां निबंधित नहीं हुई है.

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