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स्टेट हाइवे पर पुल पार करने में अब देना होगा दोगुना टैक्स

पहली अप्रैल से ही लागू हुआ नया नियम पटना : स्टेट हाइवे पर बने पुल को पार करने वाले वाहनों को अब अधिक राशि देनी होगी. सरकार ने पुल पर टैक्स की दर बढ़ा दी है. सरकार ने 10 अक्तूबर, 1991 को लागू टैक्स में बढ़ोतरी करते हुए इसे दोगुना कर दिया है. इसके अलावा […]

पहली अप्रैल से ही लागू हुआ नया नियम
पटना : स्टेट हाइवे पर बने पुल को पार करने वाले वाहनों को अब अधिक राशि देनी होगी. सरकार ने पुल पर टैक्स की दर बढ़ा दी है. सरकार ने 10 अक्तूबर, 1991 को लागू टैक्स में बढ़ोतरी करते हुए इसे दोगुना कर दिया है. इसके अलावा विक्रमशीला सेतु पर भी टैक्स दोगुना कर दिया गया है. विक्रमशिला सेतु पर 10 अगस्त, 2001 से टैक्स लग रहा है. पहले से बने पुल पर टैक्स की राशि विक्रमशिला सेतु पर लगनेवाले टैक्स की राशि से कम थी.
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पुल पर भी ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी. राज्य में लगभग 50 छोटे-बड़े पुल पर टैक्स देना पड़ता है. पुल पर टैक्स वसूलने का काम बैरियर लगा कर होता है. पुल निर्माण निगम द्वारा बनाये जा रहे कुछ पुलों का निर्माण पथ विभाग की योजना मद से होता है. वहीं कई पुलों का निर्माण लोन लेकर किया जाता है. लोन को चुकता करने के लिए वाहन से टैक्स लिया जाता है. सरकार ने टैक्स राशि को दुगुना कर दिया है. नयी दर पहली अप्रैल, 2016 से लागू हो गयी है. इस संबंध में पथ निर्माण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.
विक्रमशिला सेतु के लिए नयी दर
सवारी दर पूर्व संशोधित
बस,ट्रक भार के साथ 60 120
मोबाइल क्रेन, रोड रोलर आदि 80 160
ट्रैक्टर टेलर भार के साथ 30 60
जीप ट्रेलर भार के साथ 16 32
मेटाडोर व मिनी बस, टैक्सी 24 48
टैक्सी, निजी कार, जीप,वैगन
पिकअप वैन भार के साथ 8 16

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