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निजी एजेंसी के सहयोग से तोड़े जायेंगे संतोषा अपार्टमेंट के अवैध हिस्से
पटना : राजधानी के बंदर बगीचा स्थित संतोषा अपार्टमेंट के अवैध हिस्से तोड़ने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दस मार्च को दिया था. इस फैसले के आलोक में निगम प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अपार्टमेंट के अवैध हिस्से तोड़ने के लिए निगम के पास संसाधन नहीं है और नहीं तकनीक है. इसके लिए […]
पटना : राजधानी के बंदर बगीचा स्थित संतोषा अपार्टमेंट के अवैध हिस्से तोड़ने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दस मार्च को दिया था. इस फैसले के आलोक में निगम प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अपार्टमेंट के अवैध हिस्से तोड़ने के लिए निगम के पास संसाधन नहीं है और नहीं तकनीक है.
इसके लिए निजी एजेंसी का सहयोग लिया जायेगा. इसको लेकर शहरी योजना के निदेशक खगेशचंद्र विश्वास ने शहरी योजना के उप निदेशक, पटना सिटी और नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि बीड डॉक्यूमेंट तैयार करें, ताकि अपार्टमेंट के अवैध हिस्से तोड़ने के लिए टेंडर निकाला जा सके. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा समय निर्धारित किया गया है. इसी समय सीमा में अवैध हिस्से तोड़े जायेंगे
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