पटना : एक अप्रैल से देसी शराब बनाने,बेचने व सेवन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा. इसके पहले 31 मार्च को देसी शराब के सभी ठेके बंद हो जायेंगे. खुदरा दुकानों मेंसभी देसी व मसालेदार शराब उपलब्ध होगी, उन्हें वीडियो कैमरे की निगाह में नष्ट कर दिया जायेगा. इसके साथ ही विदेशी शराब व कंपोजिट शराब की दुकानों में 31 की रात को बचे हुए शराब को सीलबंद कर बिहार राज्य विवरेज कॉरपोरेशन लि. के गोदाम को वापस खरीदने के लिए हस्तगत कर दिया जायेगा. डी एम संजय अग्रवाल ने नयी उत्पाद नीति के तहत देसी शराब पर प्रति बंध लगाने के लिए प्रशासन, पुलिस व उत्पाद विभाग के वरीय पदाधि कारियों के साथ बैठक की.
डी एम ने बताया कि नयी नीति का पालन करने के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिसऔर उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों का दल गठित किया गया है. इधर प्रशासन ने बीएसबीसीएल विदेशी शराब के तीन गोदामों लखनबिगहा, दानापुर और पटना लाने के लिए जो भी संसाधन लगेंगे? इसकी रिपोर्ट गठित टीम से मांगी है. 29 मार्च को टीम की जैसी रिपोर्ट रहेगी, उसी के अनुसार संसाधन उपलब्ध होंगे. इस टीम को सारी कार्रवाई के बाद भी 31 मार्च को रिपोर्ट देनी है. अनुमंडल स्तर पर एसडीओ व एसडीपीओ को विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी रहेगी. सहायक आयुक्त उत्पाद सभी कार्रवाई की मॉनीटरिंग करेंगे.