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निकायों को मिला समूह ग में बहाली का हक
पटना : राज्य के नगर निकायों में तृतीय श्रेणी के स्वीकृत रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक व सेवानिवृत्त नगर निकाय कर्मियों की संविदा के तहत नियुक्ति का निर्देश दे दिया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग में सोमवार को इस आशय का संकल्पजारी करते हुए राज्य के नगर निकायों को संविदा के आधार […]
पटना : राज्य के नगर निकायों में तृतीय श्रेणी के स्वीकृत रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक व सेवानिवृत्त नगर निकाय कर्मियों की संविदा के तहत नियुक्ति का निर्देश दे दिया गया है.
नगर विकास एवं आवास विभाग में सोमवार को इस आशय का संकल्पजारी करते हुए राज्य के नगर निकायों को संविदा के आधार पर नियुक्ति करने का अधिकार दिया है. विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि निकायों में स्वीकृत स्थायी पदों में नियमित नियुक्ति में प्रक्रियात्मक विलंब होने के कारण कार्य प्रभावित नहीं होनी चाहिए. इसके लिए नगर निकायों को समूह ग के रिक्त स्वीकृत पदों पर पूर्व से सेवा निवृत सरकारी सेवकों या सेवानिवृत्त नगर निकाय के कर्मियों का नियोजन किया जा सकता है.
संबंधित नगर निकाय अपनी वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर इस प्रकार के आवेदन प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचार हेतु लाया जायेगा.
समिति की स्क्रीनिंग के बाद संबंधित नगर निकाय के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकेगा. किसी पद विशेष पर सेवानिवृत्त कर्मी का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के लिए किया जायेगा. एक विभाग या जिला से सेवानिवृत्त कर्मी का अन्य जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे. चयन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 63 वर्ष होगी. चयन के लिए आदर्श रोस्टर लागू होगा. वैसे कर्मियों का चयन नहीं होगा, जिनके खिलाफ कोई निगरानी का मामला चल रहा हो, विभागीय कार्यवाही चल रही हो, गंभीर किस्म का आरोप विचाराधीन हो या किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज हो.
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