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आयोग ने लगायी रोक, मतदान के दिन बूथ पर नहीं जा सकेंगे मंत्री, सांसद व विधायक

पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने मंत्रियों, सांसदों व विधायकों को मतदान के 24 घंटा पहले से मतदानवाले क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि मंत्री, सांसद, विधायक व विधान परिषद के सदस्य का नाम अगर किसी पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की सूची में है तो वे मतदान में […]

पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने मंत्रियों, सांसदों व विधायकों को मतदान के 24 घंटा पहले से मतदानवाले क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि मंत्री, सांसद, विधायक व विधान परिषद के सदस्य का नाम अगर किसी पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की सूची में है तो वे मतदान में भाग लेने के लिए बूथ पर जा सकते हैं. उन्हें सिर्फ उस बूथ में जाने की सिर्फ अनुमति दी जायेगी. वे अपना वोट डालने के तुरत बाद उस क्षेत्र से बाहर चले जायेंगे.
साथ ही बूथ तक जाने व आने के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे. आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी मंत्री की सुरक्षा में सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल व सरकारी वाहन का वे इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रतिनियुक्त अंगरक्षक या सशस्त्र बल बूथ परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे बल्कि बूथ के बाहर परिसर में मंत्री, सांसद व विधायक की वापसी का इंतजार करेंगे. यह पाबंदी मतदान के दिन के अलावा मतगणना के दिन भी लागू रहेगी.
उम्मीदवार घर, कार्यालय व वाहन पर लगा सकते हैं पोस्टर व बैनर : पंचायत चुनाव 2016 के पंचायत आम चुनाव में सभी पदों के उम्मीदवारों को पोस्टर व बैनर लगाने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है. अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर व बैनर का प्रयोग कर सकते हैं.
उम्मीदवारों व निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा पूछे जा रहे सवालों के जवाब में आयोग ने स्पष्ट किया है प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय खोल सकते हैं. अपने लिए प्रयोग करनेवाले वाहन पर पोस्टर व बैनर लगा सकते हैं. किसी भी पद का प्रत्याशी अपने आवास, कार्यालय व प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर व बैनर का प्रयोग कर सकता है.
आयोग द्वारा इस तरह के प्रचार सामग्रियों के उपयोग पर कोई रोक नहीं है. इसके लिए चुनाव प्रचार के लिए अपने कार्यालय खोलने की सूचना संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे. कार्यालय किस स्थान पर है और उसकी चौहद्दी क्या है. कार्यालय आदि के खोलने पर होने वाला खर्च भी सीमा के अंदर होनी चाहिए.

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