28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मुखिया व सरपंच बाइक से करेंगे चुनाव प्रचार

पटना: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में भिन्न पदों के उम्मीदवारों को किस वाहन से प्रचार करना है,इसकी सूची जारी की है. प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित वाहनों से अधिक संख्या या अन्य वाहन का प्रयोग करेंगे तो उनपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनेगा. पंचायत व ग्राम कचहरी के प्रत्याशियों के लिए […]

पटना: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में भिन्न पदों के उम्मीदवारों को किस वाहन से प्रचार करना है,इसकी सूची जारी की है. प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित वाहनों से अधिक संख्या या अन्य वाहन का प्रयोग करेंगे तो उनपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनेगा. पंचायत व ग्राम कचहरी के प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग वाहन की अनुमति मिली है.
नाम वापसी के बाद पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार का काम शुरू करेंगे. इसमें आयोग ने जिलों को निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत के सदस्य व ग्राम कचहरी के पंच के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिएं सिर्फ एक मोटरसाइकिल से प्रचार की अनुमति मिलेगी. इसी तरह से मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य पद के उम्मीदवारों को दो मोटरसाइकिल या एक हल्का चार पहिया वाहन से प्रचार की अनुमति दी गयी है. इसके अलावा जिला परिषद के प्रत्याशियों को अधिकतम चार दुपहिया अथवा दो हल्के मोटर वाहन या दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्का वाहन से प्रचार की अनुमति दी जायेगी. यदि प्रत्याशी गैर यांत्रिक साधनों जैसे रिक्शा, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी से प्रचार करना चाहते है तो इसकी भी अनुमति मिलेगी. पर उम्मीदवार को रिक्शा आदि पर आनेवाला खर्च उस प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल होगा.
आयोग ने कहा है कि इस तरह के वाहनों का प्रयोग मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले तक ही किया जा सकता है. इस अवधि के बाद किसी तरह के प्रचार वाहन का परिचालन नहीं करना है. मतदान के दिन प्रत्याशियों के लिए वाहनों के प्रयोग की अलग से व्यवस्थी दी गयी है. मतदान के दिन जिला परिषद सदस्य को एक हल्का मोटर वाहन सिर्फ उम्मीदवार या उनके इलेक्शन एजेंट को चलाने की अनुमति मिलेगी. पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी को चालक सहित एक मोटरसाइकिल का उपयोग प्रत्याशी या उसके इलेक्शन एजेंट में से एक ही कर सकते है.

मुखिया पद के उम्मीदवार को चालक सहित एक मोटर साइकिल उम्मीदवार या उसके इलेक्शन एजेंट दी जायेगी. मुखिया के समान सरपंच को भी मतदान के दिन वाहन की सुविधा मिलेगी. ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को मतदान के दिन किसी तरह के वाहन से चलने की अनुमति नहीं मिलेगी. वाहन के लिए परमिट निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी. अनुमति पत्र की मूल प्रति उम्मीदवार या इलेक्शन एजेंट द्वारा अपने वाहन के विंड स्क्रीन पर चिपकाई जायेगी. परमिट प्राप्त वाहन के अतिरिक्त उम्मीदवार या उसके इलेक्शन एजेंट द्वारा प्रयोग किये जाने पर रोक है. इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित उम्मीदवार पर मुकदमा दायर होगा.

मतदाता सूची में सामने आ रही गलती
पंचायत चुनाव में पहले और दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है. चुनावी कार्यक्रम की तिथि निर्धारित कर दी गयी. सब कुछ के बाद अभी चुनाव के लिए मतदाता सूची में ही त्रुटि सामने आने लगी है. कई मतदाताओं जिनका नाम विधानसभा चुनाव की सूची में शामिल था उनका नाम पंचायत की सूची से गायब है. दूसरी गड़बड़ी यह है कि अपने वार्ड के मतदाता का नाम दूसरे वार्ड में दर्ज कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग में इस तरह की हर दिन शिकायतें मिल रही है.
आॅब्जर्वरों की सूची जारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने आब्जर्वरों की संशोधित सूची जारी कर दी है. पंचायत चुनाव पर नियंत्रण रखने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों को विभिन्न चरणों के विभिन्न प्रखंड़ों के लिए आब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है. आयोग द्वारा जारी सूची में पटना जिला में चार, बक्सर जिला में तीन, रोहतास जिला में पांच, भोजपुर जिला में चार, नालंदा जिला में चार, कैमूर जिला में पांच, गया जिला में चार, नवादा में चार, औरंगाबाद जिला में दो, जहानाबाद जिला में दो, अरवल जिला में दो, सारण जिला में चार, सीवान जिला में पांच, गोपालगंज में तीन, मुजफ्फरपुर जिला में चार, वैशाली जिला में चार, पूर्वी चंपारण जिला में छह, पश्चिम चंपारण जिला में पांच, सीतामढ़ी जिला में पांच, शिवहर जिला में दो, भागलपुर जिला में चार, बांका जिला में तीन, दरभंगा जिला में पांच, समस्तीपुर जिला में चार, मधुबनी जिला में चार, सहरसा जिला में चार, मधेपुरा जिला में चार, सुपौल जिला में चार, पूर्णिया जिला में तीन, अररिया जिला में दो, किशनगंज जिला में दो, कटिहार जिला में चार, मुंगेर जिला में दो, जमुई जिला में तीन, बेगूसराय जिला में चार, खगड़िया जिला में दो, लखीसराय जिला में दो और शेखपुरा जिला में दो आब्जर्वर की तैनाती की गयी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें