28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

2000 सीसी के वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद

प्रदूषण रोकने की पहल : 15 साल से अधिक पुराने डीजल चालित वाहनों के परिचालन पर भी रोक पटना :राज्य सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में पहल कर रही है. वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने विधान परिषद में गुरुवार को कहा है कि शहर में प्रदूषण रोकने के लिए […]

प्रदूषण रोकने की पहल : 15 साल से अधिक पुराने डीजल चालित वाहनों के परिचालन पर भी रोक
पटना :राज्य सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में पहल कर रही है. वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने विधान परिषद में गुरुवार को कहा है कि शहर में प्रदूषण रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक काम कर रही है. मंत्री ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है. पटना में दो हजार सीसी से अधिक क्षमता के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है. वहीं, 15 साल से अधिक पुराने डीजल चालित वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगायी गयी है.
यादव ने कहा कि पटना के पांच प्रखंडों पटना सदर, दानापुर, मनेर, फुलवारीशरीफ व फतुहा में ईंट भट्टा नहीं चलाया जायेगा. सरकार ने जिला प्रशासन को अनुमति देने पर रोक लगा दी गहै. वहीं ईंट भट्टों के संचालकों को 31 अगस्त, 2016 तक स्वच्छ तकनीकी से ईंट बनाने की तकनीकी के उपयोग का दिया गया है. उन्होंने कहा कि राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाली किसी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जा रही है.
वे विधान परिषद में भाजपा के हरेंद्र प्रताप पांडेय के प्रश्न का जवाब दे रहे थे. सवालकर्ता ने पूछा था कि दिल्ली के बाद पटना सबसे अधिक प्रदूषित शहर है. इससे निबटने के लिए सरकार क्या कर रही है?
इसके पूर्व प्रो नवल किशोर यादव के प्रश्न के जवाब में मंत्री नेे कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए भवन निर्माण वाले जगहों को घेरने के लिए 15 से 20 फुट ऊंची चहारदीवारी को अनिवार्य किया गया है. निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री को ढंकने और पटना नगर निगम को कचरा को ढंककर उठाव का निर्देश दिया गया है. यह व्यवस्था सरकारी इमारतों के निर्माण पर भी लागू की गयी है.
शहर में प्रेशर हॉर्न की बिक्री पर रोक लगाने पर सरकार विचार करेगी. भाकपा के केदार नाथ पांडेय के प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री चंद्रिका राय ने कहा कि प्रेशर हॉर्न की परेशानी को दूर किया जायेगा. विप में विरोधी दल के नेता सुशील कुमाार मोदी के सुझाव पर उन्होंने कहा कि प्रेशर हॉर्न बेचने वाले दुकानों पर ही कार्रवाई की जाये. जब इसकी बिक्री बंद होगी तो वाहनों में इसका उपयोग बंद हो जायेगा. उन्होंने कहा कि वाहनों में तेज हॉर्न के आरोप में दानापुर रोड में 559 चालकों से 5-59 लाख रुपये की जुर्माना वसूला गया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें