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हत्या के प्रयास मामले में तीन दोषियों को सजा

पटना सिटी : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (सप्तम्) मनोज कुमार ने हत्या के प्रयास व मारपीट मामले में तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी. अभियुक्त कृष्णा मिस्त्री को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनायी गयी. दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना […]

पटना सिटी : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (सप्तम्) मनोज कुमार ने हत्या के प्रयास व मारपीट मामले में तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी. अभियुक्त कृष्णा मिस्त्री को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनायी गयी. दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया.
जुर्माना नहीं देने पर एक साल की सजा और भुगतनी होगी. वहीं, सहनदर उर्फ चिंटू और राम बहाल राय को मारपीट का दोषी पाते हुए नौ महीने की सजा सुनायी गयी. इसके साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी.
दरअसल कांड संख्या 18–2001 के तहत शाहजहांपुर थाना में मामला दर्ज हुआ था, जिसके मुताबिक अभियुक्तों पर आरोप था कि शाहजहांपुर गांव के रहनेवाले विनोद बिंद और सिद्धेश्वर बिंद को उनलोगों ने पिस्तौल व लाठी से मार कर जख्मी कर दिया था. इस मामले में नौ लोगों की गवाही हुई थी. सरकारी वकील की हैसियत से वासिफ हुसैन ने जिरह की.
निर्माणाधीन मार्केट कॉम्प्लेक्स में चोरी
पटना सिटी. मंसूरगंज के राजेश कनौडिया के निर्माणाधीन मार्केट कॉम्प्लेक्स से मंगलवार की रात में चोरों ने 25 हजार रुपये चुरा लिये. इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि चोरों ने पीछे के रास्ते से मार्केट में घुस कर चोरी की. कनौडिया ने मजदूरों को देने के लिए गल्ला में 25 हजार रुपये रखे थे.

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