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बिहार में बालू खनन और उसकी ढुलाई पर लगी रोक
पटना : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरे प्रदेश में बालू खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. ट्रिब्यूनल ने बिहार को पर्यावरण मामले में बने कानून के उल्लंघन का दोषी मानते हुए राज्य सरकार को सभी नदियों एवं खनन क्षेत्र में बालू के खनन और उसकी ढुलाई पर रोक लगाने को कहा है. […]
पटना : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरे प्रदेश में बालू खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. ट्रिब्यूनल ने बिहार को पर्यावरण मामले में बने कानून के उल्लंघन का दोषी मानते हुए राज्य सरकार को सभी नदियों एवं खनन क्षेत्र में बालू के खनन और उसकी ढुलाई पर रोक लगाने को कहा है.
जस्टिस प्रताप कुमार राय के खंडपीठ ने बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से बालू खनन पर रोक लगा दी है. साथ ही बालू की ढुलाई पर रोक लगाने और अगली सुनवाई को एक्शन टेकेन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है. ट्रिब्यूनल के आदेश पर अमल करते हुए मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को ट्रिब्यूनल के फैसले को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है. इस संबंध में सभी जिलों को आदेश भेज दिया गया है. इधर राज्य सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को एक पक्षीय करार दिया है. सरकार ने ट्रिब्यूनल में अपील याचिका दायर की है, जिस पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है. सुनवाई होने तक बालू के खनन पर रोक लगी रहेगी.
क्या है मामला
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कोलकाता पीठ के समक्ष अमन कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार की याचिका में कहा गया कि बालू खनन के मामले में बिहार में नेशनल ग्रीन ट्रियूबनल एक्ट 2010 की धारा 14 का उल्लंघन किया जा रहा है. इस पर 19 जनवरी को सुनवाई हुई और ट्रिब्यूनल ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए बालू खान और उसकी ढुलाई पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है. इस दिन मुख्य सचिव को एक्क्शन टेकेन रिपोर्ट उपलब्ब्ध करानी है.
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