22.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अमरावती देवी बनी रहेंगी उप महापौर

अमरावती देवी बनी रहेंगी उप महापौर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्टेटस को रखने को दिया आदेशविधि संवाददाता, पटनापटना नगर निगम की वार्ड 11 की आयुक्त अमरावती देवी ही उप महपौर होंगी. पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर अपील याचिका की सुनवाई के बाद अमरावती देवी के उप महापौर के पद पर […]

अमरावती देवी बनी रहेंगी उप महापौर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्टेटस को रखने को दिया आदेशविधि संवाददाता, पटनापटना नगर निगम की वार्ड 11 की आयुक्त अमरावती देवी ही उप महपौर होंगी. पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर अपील याचिका की सुनवाई के बाद अमरावती देवी के उप महापौर के पद पर निर्वाचन को सही करार देते हुए यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया. कोर्ट के इस फैसले के आधार पर अमरावती देवी पुन: रूप नारायण मेहता की जगह उप महापौर बन गयी हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया है. कोर्ट ने इस संबंध में एकल पीठ के फैसले को लेकर टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ के फैसले के पहले अमरावती देवी को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए था. एकल पीठ ने पूर्व उप महापौर रूप नारायाण मेहता को पद से हटाने के नगर विकास विभाग के आदेश को रद्द कर दिया और इस आधार पर श्री मेहता दोबारा उप महापौर बन गये, तो अमरावती देवी ने अपील याचिका दायर की. अपील याचिका में अमरावती देवी के वकील ने कहा कि उनका निर्वाचन उचित तरीके से हुआ है और उन्होंने उप महापौर पद की शपथ भी ली है. इस आधार पर उनका निर्वाचन उचित है. खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बिना अमरावती देवी का पक्ष जाने फैसला नहीं किया जाना चाहिए था. खंडपीठ ने अंतरिम राहत देते हुए स्टेटस को बरकरार रखने का आदेश दिया और 15 जनवरी को इसकी आगे की सुनवाई होगी.—————-पंचायत बने रहेंगे पटना के दीघा और मैनपुरा का इलाकेपटना. पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी के पांच पंचायतों को वार्ड में तबदील करने से फिलहाल मना कर दिया है. न्यायाधीश ज्योति शरण की कोट र्ने मंगलवार को पूर्वी दीघा,पश्चिमी दीघा, उत्तरी मैनपुरा, पश्चिमी मैनपुरा और पूर्वी मैनपुरा के मुखिया की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. सरकार ने इन पांचों पंचायतों को वार्ड में तबदील करने के लिए 27 नवंबर, 2007 को आदेश निकाला था. इसके बाद 2011 में सरकार ने इन इलाकों में पंचायत चुनाव भी करवाये. इसी आधार पर इन पंचायतों के मुखिया ने संयुक्त रूप से कोर्ट से गुहार लगायी थी. इनका तर्क था कि जब 2011 में पंचायत के चुनाव कराये गये तब इन इलाकों को इसमें शामिल कराया गया. अब पुन: वार्ड बनाये जाने की तैयारी है. ऐसा होने से उनके पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं होगा. कोर्ट ने इसी आधार पर सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके आधार पर इन इलाकों को वार्ड बनाने के आदेश दिये गये थे. वैष्णवी प्लाजा को राहतपटना. पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी के बोरिंग रोड इलाके में स्थित वैष्ष्णवी प्लाजा को राहत दी है. न्यायाधीश केके मंडल की कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अपार्टमेंंट के किरायेदारों को नोटिस नहीं दी गयी है, इसलिए पहले उन्हें चार जनवरी तक नोटिस किया जाये, फिर इसे तोड़ने की कार्रवाई होगी. वैष्णवी प्लाजा क्षतिग्रस्त भवन है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें