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डेढ करोड़ की मशीन से एक भी मरीज का नहीं हुआ स्कैन

एनएमसीएच पर हाइकोर्ट सख्त पटना : पटना उच्च न्यायालय ने नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल में 2007 में डेढ करोड़ रुपये की कीमत से खरीदी गयी सिटी स्कैन मशीन खरीद मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है. आठ साल पहले खरीद की गयी सिटी स्कैन मशीन से एक भी मरीज का इलाज नहीं हो पाया. […]

एनएमसीएच पर हाइकोर्ट सख्त
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल में 2007 में डेढ करोड़ रुपये की कीमत से खरीदी गयी सिटी स्कैन मशीन खरीद मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है. आठ साल पहले खरीद की गयी सिटी स्कैन मशीन से एक भी मरीज का इलाज नहीं हो पाया. यह मशीन अब तक खोली ही नहीं गयी.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने सरकार से मशीन खरीद के लिए दोषी अधिकारियों के नाम और उनके खिलाफ अब तक की गयी कार्रवाई की एक्शन टेकेन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है. इस संबंध में दायर लोक हित याचिका कीसुनवाई 15 जनवरी को होगी. कोर्ट ने इस दिन सरकार को हलफनामा दायर कर पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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