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राहगीरों पर ही नहीं, पुलिस पर भी नजर

राहगीरों पर ही नहीं, पुलिस पर भी नजरस्क्रीन से मॉनीटरिंग, वायरलेस से लगाया क्लास फ्लैग सीसीटीवी कैमरे डीआइजी कार्यालय से हुए कनेक्ट, फुटेज से लेते रहे वाहन चेकिंग का जायजा- वाहन चेकिंग में लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्षों की जायेगी थानेदारी- डीआइजी ले रहे कार्रवाई की रिपोर्ट, थानेदारों के प्रदर्शन का तैयार हो रहा खाका – […]

राहगीरों पर ही नहीं, पुलिस पर भी नजरस्क्रीन से मॉनीटरिंग, वायरलेस से लगाया क्लास फ्लैग सीसीटीवी कैमरे डीआइजी कार्यालय से हुए कनेक्ट, फुटेज से लेते रहे वाहन चेकिंग का जायजा- वाहन चेकिंग में लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्षों की जायेगी थानेदारी- डीआइजी ले रहे कार्रवाई की रिपोर्ट, थानेदारों के प्रदर्शन का तैयार हो रहा खाका – फुटेज में दिखी लापरवाही, वायरलेस सेट से पीरबहोर थाने को पड़ी डांटफोटो भी है. संवाददाता, पटना शहर के सीसीटीवी कैमरे अब डीआइजी कार्यालय से भी कनेक्ट हो गये हैं. पहले दिन डीआइजी शालीन ने स्क्रीन पर वाहन चेकिंग का जायजा लिया. उन्होंने पूरे दिन चले अभियान का वायरलेस सेट से रिपोर्ट ली और खुद फुटेज देख कर थानेदार का क्लास लगाया. इसमें दिन में करीब 2.20 बजे पीरबहोर थाने के सामने वाहन चेकिंग नहीं होने पर डीआइजी ने मैसेज पास किया और कारण पूछा. इस पर तत्काल असर दिखा और दोनों फ्लैंक में चेकिंग शुरू हो गयी. फुटेज देख पूछे सवाल : 10 मिनट के फुटेज में दिखा कि ट्रिपल लोडिंग जा रहे बाइक सवार को पुलिस कर्मी ने रोका और छोड़ दिया. इस पर डीआइजी ने सवाल-जवाब किया. इस पर वायरलेस सेट पर जवाब मिला कि वाहन सवारों का कारगिल चौक पर चालान हो चुका था. चालान परची देख कर उन्हें जाने दिया गया है. जानी जुर्माने की स्थिति : इसी तरह से उन्होंने भिखना पहाड़ी, इनकम टैक्स, हड़ताली मोड़ का जायजा लिया. डीआइजी ने दो घंटे में वायरलेस सेट पर जुर्माने की स्थिति पूछी. इस पर बताया गया कि डाकबंगला चौराहे व हड़ताली मोड़ पर पर 25 गाड़ियों से 2500 जुर्माना वसूला गया है. उन्होंने सख्त निर्देश किया है कि वाहन चेकिंग में लापरवाही बरतने पर थानेदार को हटा दिया जायेगा. इस निर्देश के बाद महकमे में हड़कंप है. इन चौराहों पर विशेष ध्यानशहर के कुछ चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान को पहले चरण में फोकस किया गया है. इनमें हड़ताली मोड़, बेली रोड, बोरिंग रोड, डाकबंगला, एक्जीबिशन रोड, इनकम टैक्स शामिल हैं. यहां पर ट्रैफिक पुलिस के जवान वाहन चेकिंग करेंगे. इसके अलावा सभी शहरी थानों के सामने भी वाहनों की जांच होगी. पुअर थानेदारों को फटकार, बेहतर को शाबासी शहर में वाहन चेकिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस के अलावा थानेदारों को भी टास्क दिया गया है. डीआइजी ने निर्देशित किया है कि शहरी क्षेत्र के 20 थानों के प्रभारी थाने के सामने वाहन चेकिंग करवाएं. यह चेकिंग दिन पर चलेगी. इस निर्देश के बाद बुधवार को चलाये गये चेकिंग अभियान का डिटेल उन्होंने शाम को मंगाया और गुरुवार की सुबह समीक्षा की. इसमें जिन थानेदारों का प्रदर्शन पुअर मिला, उन्हें वायरलेस सेट पर ही फटकार मिली. इनमें पीरबहोर, राजीव नगर, पत्रकार नगर, परसा बाजार, पाटलिपुत्रा, शास्त्री नगर, एसकेपुरी, खगौल, कदमकुआं, कोतवाली शामिल हैं. वहीं चेकिंग अभियान को बेहतर ढंग से चलाने के लिए दानापुर, गांधी मैदान, एयरपोर्ट, सचिवालय, रूपसपुर, जक्कनपुर को शाबासी मिली. बिना हेलमट वाले दारोगा-सिपाही का कटा चालान डीआइजी शालीन की सख्ती का असर शहर के चौक-चौराहों पर दिखने लगा है. डाकबंगला चौराहे पर ट्रैफिक के जवानों ने बाइक से जा रहे दारोगा तिवारी और दो सिपाहियों को बिना हेलमेट पकड़ा. दोनों वरदी में थे और हेलमेट नहीं लगाये थे. इस पर उनका चालान काटा गया. तीसरे दिन 2.10 लाख की वसूलीबिना हेलमेट, ट्रिपल बाइकर्स व अन्य यातायात नियमों का उल्लघंन करनेवाले 1609 वाहन चालकों से 2.10 लाख वसूले गये. खास बात यह है कि जुर्माने की राशि लगातार बढ़ रही है. पहले दिन चेकिंग के दौरान करीब एक लाख तो दूसरे दिन डेढ़ लाख की वसूली की गयी गयी. गुरुवार को दो लाख से ऊपर की राशि जुर्माने में वसूले गये. बाइक/स्कूटर, किस मद में कितना जुर्माना – बिना निबंधन की गाड़ी पकड़े जाने पर धारा 39/192 के तहत : 5000 रु – बिना नंबर प्लेट (आगे/ पीछे) गाड़ी चलाने पर धारा 43/177 के तहत : 100 रु- बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर धारा 129/177 के तहत : 100 रु – ट्रिपल लोडिंग पकड़े जाने पर धारा 128/177 के तहत : 100 रु- पुलिस बोर्ड लगा कर वाहन चलाने पर धारा 177 के तहत : 100 रु – बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर धारा 196 के तहत : 1000 रु- बिना प्रदूषण पेपर के गाड़ी चलाने पर धारा 190 के तहत : 1000 रु – बिना चालान अनुज्ञप्ति के गाड़ी चलाना पर धारा 3/5/181 के तहत : 500 रु – यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 119/177 के तहत : 100 रु- वर्जित स्थानों पर वाहन पार्क करने पर धारा 122/177 के तहत : 100 रु (नोट : इसके अलावा गाड़ी पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस से उलझने, सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा पुलिस के निर्देश का उल्लंघन करने पर 100 जुर्माना राशि के अलावा 500 रुपये का अलग से चालान देना होता है.)

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