Advertisement
कोर्ट ने माना: जेल से बाहर आकर पूर्व सांसद ने रची थी हत्या की साजिश तेजाब कांड में शहाबुद्दीन दोषी करार, सजा 11 को
सीवान: बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड मामले में बुधवार को विशेष कोर्ट ने पूर्व राजद सांसद मो शहाबुद्दीन समेत चार को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 11 दिसंबर को बहस होगी और उसी दिन सजा सुनाये जाने की उम्मीद है. कोर्ट का मानना है कि शहाबुद्दीन ने जेल से बाहर आकर इस हत्याकांड की साजिश […]
सीवान: बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड मामले में बुधवार को विशेष कोर्ट ने पूर्व राजद सांसद मो शहाबुद्दीन समेत चार को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 11 दिसंबर को बहस होगी और उसी दिन सजा सुनाये जाने की उम्मीद है. कोर्ट का मानना है कि शहाबुद्दीन ने जेल से बाहर आकर इस हत्याकांड की साजिश रची थी.
11 वर्ष पूर्व शहर के प्रमुख व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के दो बेटों का अपहरण कर लिया गया था और दो लाख की फिरौती नहीं मिलने पर उनकी हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मंडल कारा में गठित विशेष कोर्ट सह चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन, राजकुमार साह, असलम अली व आरिफ को दोषी करार दिया. साथ ही राजकुमार साह, शेख असलम व मुन्ना मियां उर्फ सोनू उर्फ आरिफ हुसैन का बंध पत्र रद्द करते हुए जेल भेज दिया.
स्पीडी ट्रायल के तहत मंडल कारा में ही हुई सुनवाई
हाइकोर्ट के आदेश पर मुकदमे का जल्द निस्तारण के लिए मंडलकारा, सीवान में ही विशेष अदालत का गठन कर सुनवाई शुरू हुई, जिसमें आरोपपत्र अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल किये जाने के बाद आरोप गठन और इसके बाद गवाही व सुनवाई के बाद एक सप्ताह पूर्व कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए नौ दिसंबर दिन बुधवार को निर्णय सुनाने का आदेश दिया था.
दिनदहाड़े अपहरण के बाद दो भाइयों को तेजाब से नहला कर मार डाला था
तेजाब हत्याकांड को 16 अगस्त, 2004 को अपराधियों ने अंजाम दिया था. बताया जाता है कि नगर थाने के यादव मार्केट निवासी व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के दो बेटों गिरीश कुमार उर्फ निक्कु (24 वर्ष) और सतीश कुमार उर्फ सोनू (18 वर्ष) का उनकी अलग-अलग दुकानों से दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया था और हुसैनगंज थाने के प्रतापपुर में मो शहाबुद्दीन व उनके साथियों ने तेजाब से नहला कर दोनों भाइयों की हत्या कर शवों को गायब कर दिया था. इस मामले में मृतकों की मां कलावती देवी के बयान पर भादवि की धारा 341, 323, 380, 435, 364/34 के अंतर्गत मुफस्सिल थाने में कांड संख्या 131/2004 में अभियोग पंजीकृत हुआ. इसमें राजकुमार साह, शेख असलम, मोनू मियां उर्फ सोनू उर्फ आरिफ हुसैन नामजद थे. मुकदमे के अनुसंधान के दौरान सीवान के तत्कालीन राजद सांसद मो शहाबुद्दीन पर घटना का षड्यंत्र रचने का मामला सामने आया. इस मुकदमे में विशेष कोर्ट ने चार जून, 2010 को भादवि की धारा 120 (बी), 364 (ए) में षड्यंत्र व अपहरण का आरोप गठित किया. बाद में हाइकोर्ट के आदेश पर कोर्ट ने एक मई, 2014 को भादवि की धारा 302, 201, 120 बी के अंतर्गत आरोप गठित किया, जिसके बाद पुन: गवाही हुई. न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही मृतकों के भाई व घटना के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की हत्या 16 जून, 2014 को हो गयी. इस मामले में भी शहाबुद्दीन व उनके बेटे ओसामा को आरोपित बनाया गया है. ओसामा अभी फरार है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement