हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास व जुर्मानासंपत्ति हड़पने की नीयत से मामा ने भांजे की करायी थी हत्या न्यायालय संवाददाता, पटना पटना के एडीजे ग्यारह मोहम्मद गुलाम गौस की अदालत द्वारा भोजपुर जिला के दर्शन छपरा निवासी इंटर के छात्र वेद प्रकाश का अपहरण कर हत्या करने के मामले में चार अभियुक्तों को जीवनपर्यन्त आजीवन कारावास व 60-60 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी. अदालत ने अपने फैसले में यह निर्देश दिया है कि अभियुक्तों द्वारा जुर्माने की राशि जमा करने पर मृतक के परिवार को दी जाये. मृतक वेद प्रकाश कुर्जी कोठी दीघा पूनम देवी के यहां रहकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था. 21 अप्रैल 2014 को मृतक वेद प्रकाश के मामा अभियुक्त सुरेंद्र सिंह मौसी से मिलाने के लिए ग्राम बरुणा आरा ले गये तथा मोबाइल पर फोन कर बताया कि वेद प्रकाश दूसरे दिन घर चला जायेगा, परंतु जब मृतक तीन दिन तक वापस नहीं आया, तब पूनम देवी ने अपहरण का एक मामला दीघा थाना कांड संख्या 95/14 दिनांक एक मई 2014 को दर्ज कराया. बाद में अभियुक्तों ने वेद प्रकाश को छोड़ने के लिए फिरौती के रूप में दस लाख रुपये की मांग की. अनुसंधान के क्रम में पुलिस के समक्ष सुरेंद्र सिंह ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया था कि अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर वेद प्रकाश को सोन नदी के किनारे ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी. उक्त हत्या वेद प्रकाश के हिस्से की जमीन लेने के लिए की गयी थी. उक्त मामले का विचारण अदालत द्वारा लगभग एक साल के अंदर किया गया, जिसमें अभियोजन द्वारा कुल छह गवाहों से गवाही करवायी गयी. अदालत में अभियुक्त सुरेंद्र सिंह मृतक के मामा विनोद कुमार उपेंद्र सिंह एवं कामेश्वर सिंह को भादवि की धाराएं 302, 201 120 बी एवं 364 ए /34 दोषी पाते हुए सभी को जीवनपर्यन्त आजीवन कारावास व 60-60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.
हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास व जुर्माना
हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास व जुर्मानासंपत्ति हड़पने की नीयत से मामा ने भांजे की करायी थी हत्या न्यायालय संवाददाता, पटना पटना के एडीजे ग्यारह मोहम्मद गुलाम गौस की अदालत द्वारा भोजपुर जिला के दर्शन छपरा निवासी इंटर के छात्र वेद प्रकाश का अपहरण कर हत्या करने के मामले में चार अभियुक्तों को […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement