– आलोकद्विवेदी –
– शहर में एक भी अपराधी किराये के मकान का सहारा न ले, इसके लिए आपको आगे आना होगा, आप इस फॉर्म को भर कर थाने में जमा कर सकते हैं. पुलिस इस फॉर्म को स्वीकार करेगी.
पटना : प्रभात खबर द्वारा चलाई जा रही किरायेदार मुहिम को पुलिस प्रशासन ने सराहा है. आम आदमी को सूचना में आसानी के लिए प्रभात खबर और पुलिस ने एक कदम उठाया है. अब आप अखबार में छपे इस फॉर्म को भरकर अपने नजदीकी थाने में जमा करा सकते हैं. ये फॉर्म प्राथमिक सूचना के रूप में मान्य होगा. ये मौका है सभी मकान मालिकों को किरायेदार की सूचना देने का.
आवश्यक है सूचना देना
पुलिस सूत्रों की मानें, तो अक्सर क्राइम से पहले या बाद में क्रिमिनल रेकी करनेवाले स्थानों के आस–पास छुपते हैं. राज्य की सुरक्षा को देखते हुए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने आस–पास की गतिविधियों की सूचना पुलिस को उपलब्ध करायें. वे अपने घरों में आने–जानेवाले लोगों, पड़ोस में रहनेवाले संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के साथ ही उनसे मिलनेवालों पर भी निगाह रखें. किरायेदार रखने से पहले उसके परिवार, रिश्तेदार और उसके मित्रों के बारे में पूरी जानकारी लें. आपकी इस सजगता से किसी घटना की छानबीन में पुलिस को मदद मिल सकती है.
पुलिस से दूरी अच्छी
पुलिस खुद को आम नागरिकों का रक्षक बताती है, लेकिन लोगों की निगाह में पुलिस से दूरी रखना अच्छा है. न्यू पाटिलपुत्र निवासी रवि प्रकाश का कहना है कि पुलिस से नजदीकी परेशानी का कारण बन सकता है. यदि एक बार किसी घटना की सूचना पुलिस को दे दी, तो उसके बाद क्षेत्र में घटनेवाले किसी भी घटना के बाद पुलिस उनको ही परेशान करेगी. जबकि शिवपुरी के पवन शाह कहते हैं कि सूचना देने के बाद पुलिस इस तरह पूछ–ताछ करती जैसे वे ही अपराधी हों.
एक सप्ताह का है समय
सिटी एसपी जयंतकांत का कहना है कि राज्य की सुरक्षा दृष्टि से मकान मालिक को किरायेदार के बारे में पूरी सूचना संबंधित थाने में उपलब्ध कराना आवश्यक है. इसके लिए पुलिस प्रशासन मकान मालिकों को एक सप्ताह का समय देती है. निर्धारित समय के अंदर मकान मालिक यदि सूचना नहीं देते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी.
तत्काल भरें फॉर्म
एसपी सिटी जयंतकांत का कहना है कि किसी भी कार्य दिवस पर मकान मालिक किरायेदार के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध करा सकते हैं. यदि कोई मकान मालिक अशिक्षित हो, तो वह नजदीकी थाने में जाकर पुलिस कर्मचारियों से पूरी जानकारी लिखवा सकता है. इसके साथ ही किरायेदार और संदिग्ध के बारे में तत्काल सूचना फोन और एसएमएस के माध्यम से संबंधित थाने के थानाध्यक्ष को उपलब्ध करा सकता है.
दर्ज होगा मुकदमा
सिटी एसपी का कहना है कि किरायेदार के बारे में सूचना ना देनेवाले मकान मालिक के ऊपर आइपीसीएल के तहत 420, 424, 406 के साथ ही क्रिमिनल को छुपाने, पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाने, राज्य सुरक्षा को क्षति पहुंचाने के साथ ही क्राइम एक्टिविटी में संलग्न होने का मुकदमा दर्ज किया जायेगा.
फॉर्म होंगे मान्य
एसएसपी मनु महाराज का कहना है कि प्रभात खबर में छपे फॉर्म किरायेदार के संबंध में प्राथमिक सूचना के लिए मान्य है. पुलिस प्रशासन संबंधित फार्म के आधार पर वेबसाइट पर जानकारी देगी.