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निगरानी थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस

निगरानी थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस – विशेष अदालत के आदेश का नहीं किया गया था पालन न्यायालय, संवाददातानिगरानी के विशेष जज राघवेंद्र कुमार सिंह की अदालत द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं करने के मामले में तत्कालीन निगरानी थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. विशेष अदालत ने पूछा […]

निगरानी थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस – विशेष अदालत के आदेश का नहीं किया गया था पालन न्यायालय, संवाददातानिगरानी के विशेष जज राघवेंद्र कुमार सिंह की अदालत द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं करने के मामले में तत्कालीन निगरानी थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. विशेष अदालत ने पूछा है कि क्यों न उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये तथा यह निर्देश दिया है कि विशेष अदालत में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें. दरअसल 15 जनवरी, 2014 को अब्दुल अलीम निवासी खगड़िया द्वारा विशेष अदालत में एक परिवाद दाखिल किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि बेगूसराय के तत्कालीन उप समाहर्ता फतेह फैयाज ने अन्य अभियुक्तों के साथ सांठ-गांठ कर परिवादी की लगभग 19 बीघा जमीन को फर्जी तरीके से अन्य अभियुक्तों के नाम दर्ज कर दिया गया. अदालत ने करायी जांचअदालत ने उक्त परिवाद के सत्यता की जांच के लिए निगरानी को भेजा. निगरानी के पुलिस निरीक्षक महेश कुमार ने जांच के बाद उक्त मामले में 15 दिसंबर, 2014 को विशेष अदालत को एक जांच प्रतिवेदन दाखिल किया, जिसमें बलिया के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी लालधारी चौधरी, डॅाक्टर एसएस अफाक एवं डॉक्टर नेहाल अख्तर को इस मामले में संलिप्त पाते हुए मामला दर्ज करने का निवेदन किया था. उसी प्रतिवेदन के आधार पर विशेष अदालत ने 18 मई, 2015 के पूर्व निगरानी प्रभारी को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था. तत्पश्चात अदालत द्वारा मामला दर्ज करने के लिए स्मार पत्र भी निर्गत किया गया. तब भी मामला दर्ज नहीं किया गया. अदालत ने निगरानी थानाध्यक्ष पर कठोर कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उक्त मामले में उप समाहर्ता फतेह फैयाज एवं अंचल निरीक्षक बलिया शैलेंद्र कुमार सिंह को मामले में जांच के दौरान दोषी नहीं पाया था.

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