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पटना हाइकोर्ट ने दो प्रोफेसरों को किया डिमोट

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने दो प्रोफेसरों को मौजूदा पद से डिमोट करने का आदेश दिया है. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की कोर्ट ने इस संबंध में सोमवार को यह फैसला सुनाया है. समीर कुमार शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने छह महीना पूर्व फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने पटना विवि के प्रो […]

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने दो प्रोफेसरों को मौजूदा पद से डिमोट करने का आदेश दिया है. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की कोर्ट ने इस संबंध में सोमवार को यह फैसला सुनाया है. समीर कुमार शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने छह महीना पूर्व फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने पटना विवि के प्रो रणवीर नंदन और मगध विवि के प्रोफेसर प्रदीप कुमार को डिमोट करने का आदेश दिया है. प्रदीप कुमार की बहाली अनुकंपा के आधार पर लोक प्रशासन विभाग में हुई थी.

वर्तमान मेें वे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हैं. दूसरी ओर पटना विवि में डा रणवीर नंदन की बहाली 1988 में रिसर्च अफसर के पद पर हुई थी. मौजूदा समय में वे भूगर्भ विभाग में रीडर के पद पर कार्यरत हैं.

कोर्ट ने उन्हें रीडर के पद पर मिली प्रोन्नति वापस लेने का आदेश दिया है. डाॅ नंदन ने कहा कि वह एकल पीठ के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे. उन्होंने कहा कि हम दो लोग एक साथ रिसर्च अफसर के पद पर बहाल हुए थे. यह पद व्याख्याता के समकक्ष् था. मुझे भी रीडर के पद पर प्रोन्नति मिली और मेरे साथ बहुाल हुए डाॅ अखिलेश्वर तिवारी को भी रीडर बनाया गया. अब पद डिमोट कैसे किया जा सकता है.

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