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लालू, तेजस्वी और तेजप्रताप समेत 262 के खिलाफ संज्ञान

पटना : राजद के बिहार बंद के दौरान धरना-प्रर्दशन, सरकारी कार्य में बाधा एवं तोड़-फोड़ करने के दर्ज मामले में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप समेत 262 प्रदर्शनकारियों पर गैर जमानती धाराओं में संज्ञान लेते हुए 19 दिसंबर को अदालत में […]

पटना : राजद के बिहार बंद के दौरान धरना-प्रर्दशन, सरकारी कार्य में बाधा एवं तोड़-फोड़ करने के दर्ज मामले में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप समेत 262 प्रदर्शनकारियों पर गैर जमानती धाराओं में संज्ञान लेते हुए 19 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. उक्त मामला 27 जुलाई, 2015 को कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था.

इनमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप के अलावा राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, महासचिव मुंद्रिका प्रसाद, विधायक भोला यादव समेत अन्य के खिलाफ भादवि की विभिन्न धाराओं में संज्ञान लेते हुए सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने 147, 149, 341, 323, 332, 431, 504, 506, 353 व 114 की धाराओं में संज्ञान लिया है. इन पर राजद की बंदी के दौरान डाकबंगला चौराहे पर हंगामा उत्पन्न करना, तोड़फोड़ करना, सड़क जाम करना व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है.

राजद के बंद पर सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं
पटना. हाइकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार के उस जवाब को नकार दिया जिसमें इस साल 27 जुलाई के राजद के बिहार बंद के दौरान सरकार की ओर से की गयी कार्रवाई का ब्योरा दिया गया था. न्यायाधीश राकेश कुमार की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान तल्ख् टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार का जवाब संतोष्जनक नहीं है. महाधिवक्ता रामबालक महतो की मौजूदगी में कोर्ट ने अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे स्पताह में करने का आदेश दिया.

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