अफजल ही होंगे पटना के इमामफ्लैग : राहत. हाइकोर्ट ने दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को पटना के पूर्व महापौर अफजल इमाम को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अफजल के दोबारा महापौर के चुनाव नहीं लड़ने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजल इमाम के दोबारा पटना के महापौर बनने का रास्ता साफ हो गया है. अफजल इमाम के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव पास हो चुका है. दूसरी बार वह फिर महापौर पद के लिए होने वाले चुनाव में खड़े हुए, लेकिन कोर्ट ने चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी. सूत्रों के मुताबिक दोबारा हुए चुनाव में अफजल की जीत हो चुकी है. अब कोर्ट के फैसले के बाद उनके नाम की जीत की घोषणा कर दी जायेगी. कोर्ट ने नगरपालिका अधिनियम की धारा 25 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी महापौर या उप महापौर को अविश्वास प्रस्ताव में पद खो देने के बाद हुए दोबारा चुनाव में उम्मीदवारी पेश करने का पूरा अधिकार है. अफजल के खिलाफ तत्कालीन उप महापौर ने याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें दोबारा इस पर के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है. गया के उप महापौर को भी मिली राहतकोर्ट ने गया के उप महापौर मोहन श्रीवास्तव को भी इसी प्रकार राहत दी है. न्यायाधीश ने उप महापौर मोहन श्रीवास्तव के दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति दी और उनके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गयी. मोहन श्रीवास्तव के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है. दोबारा हुए चुनाव में वह खड़े हुए और जीत हुई. उनके खिलाफ याचिका दायर की गयी थी.
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अफजल ही होंगे पटना के इमाम
अफजल ही होंगे पटना के इमामफ्लैग : राहत. हाइकोर्ट ने दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को पटना के पूर्व महापौर अफजल इमाम को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अफजल के दोबारा महापौर के चुनाव नहीं लड़ने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. […]
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