पटना: दानापुर की विधायक आशा देवी के पति सत्य नारायण सिन्हा की हत्या के आरोपित रीतलाल यादव को हाइकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गयी. न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव के खंडपीठ ने जमानत याचिका मंजूर की है. हालांकि, वह जेल से बाहर नहीं आ पायेगा. बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि सजावधि से ज्यादा समय से वह जेल में बंद है.
पुलिस अब तक ठोस साक्ष्य कोर्ट के सामने नहीं ला सकी है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाये. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि रीतलाल यादव के खिलाफ दानापुर समेत अन्य थानों में 20 से अधिक मामले हत्या, लूट से संबंधित दर्ज हैं. इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं होगा. श्री सिन्हा की हत्या मई 2003 में हुई थी. उसी दिन दानापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. रीत लाल यादव को 2005 में भी हाइकोर्ट से जमानत मिली थी, बाद में उसे रद्द कर दिया गया था. 2007 में उसे फरार घोषित किया गया था. एक अक्तूबर 2010 को कोर्ट में उसने आत्मसमर्पण किया था.
सोम प्रकाश के निर्वाचन को चुनौती पर सुनवाई 18 को : ओबरा विधायक सोम प्रकाश के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली याचिका पर अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी. सुनवाई में विधायक स्वयं अपना पक्ष रखेंगे. न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह के खंडपीठ ने गुरुवार को प्रमोद सिंह राजवंशी की याचिका पर सुनवाई के बाद अगली तिथि 18 नवंबर निर्धारित की. श्री राजवंशी ने अपनी याचिका में कहा है कि सोमप्रकाश ने पुलिस की सेवा में रहते हुए चुनाव लड़ा और निर्वाचित घोषित किये गये. यह जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है. उन्होंने चुनाव के पहले पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया था.