पटना: पटना हाइकोर्ट ने राजधानी में 15 साल से अधिक पुराने ऑटो के चलने पर गहरी नाराजगी जतायी है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गाड़ियों के चलने से शहर में ध्वनि व वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. कोर्ट ने इस पर नियंत्रण नहीं रख पाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि क्यों नहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा रहा है.
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व शिवाजी पांडेय के खंडपीठ ने मंगलवार को इस संबंध में दायर लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए 18 जून को राज्य सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि ध्वनि व वायु प्रदूषण से कई तरह की गंभीर बीमारियां फैलती हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कई गाड़ियां केरोसिन से चलायी जा रही हैं.
भागवत नगर में क्यों नहीं खाली हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान : हाइकोर्ट ने पटना के डीएम को तलब किया है. कोर्ट की नाराजगी भागवत नगर इलाके से अब तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान खाली नहीं कराने को लेकर है. न्यायमूर्ति एसएन हुसेन व ए अमानुल्लाह के खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की. ज्ञानोदय कुमार सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके पहले भी डीएम को आदेश दिया गया है. कोर्ट ने डीएम से पूछा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है.
एआइसीटीइ नये सिरे से जारी करे आदेश : हाइकोर्ट ने बाढ़ के एएनएस कॉलेज में एमबीए व एमसीए की मान्यता के लिए एआइसीटीइ से पुनर्विचार कर आदेश पारित करने को कहा है. न्यायमूर्ति मिहिर कुमार झा के कोर्ट ने इस मामले में कॉलेज की ओर से दायर याचिका की मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. याचिका में कहा गया है कि एआइसीटीइ ने कॉलेज की जांच की, लेकिन अब तक मान्यता नहीं दी गयी है, जबकि इसके लिए सभी प्रक्रिया कॉलेज द्वारा पूरी कर ली गयी है.