डेढ़ माह में खुले मेनहोल को नहीं ढंकने पर होगी कार्रवाई: हाइकोर्टपटना. राजधानी पटना में खुले मैनहोल को नहीं ढंके जाने पर हाइकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. दायर लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने कहा कि डेढ माह के अंदर खुले मैनहोल को नहीं ढका गया, तो कड़ी कार्रवाई होगी. कोर्ट ने इस बीच नगर विकास विकास को आवंटित राशि का भुगतान करने का निदेश दिया है. पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को कहा गया कि निगम 20 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकता है, जबकि इसमें 50 लाख रुपये का खर्च है. इस वजह से नगर विकास विभाग का आवंटन जरूरी है. लोकहित याचिका जितेंद्र कुमार सिंह ने दायर की थी.
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डेढ़ माह में खुले मेनहोल को नहीं ढंकने पर होगी कार्रवाई: हाइकोर्ट
डेढ़ माह में खुले मेनहोल को नहीं ढंकने पर होगी कार्रवाई: हाइकोर्टपटना. राजधानी पटना में खुले मैनहोल को नहीं ढंके जाने पर हाइकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है. दायर लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी व न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने कहा कि डेढ माह के अंदर खुले मैनहोल को […]
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