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अब बिना डाक खाते के भी राशि का होगा भुगतान
पटना़ : एनएससी, किसान विकास पत्र समेत अन्य योजनाओं में निवेश की राशि मैच्यूरिटी होने के बाद बिना डाक खाता के भी भुगतान हो सकेगी. डाक विभाग ने नियमों में ढील कर दी है. एक माह पहले तक ऐसे खातों की राशि का भुगतान बिना डाक खाता के नहीं किया जा रहा था. ऐसे मामलों […]
पटना़ : एनएससी, किसान विकास पत्र समेत अन्य योजनाओं में निवेश की राशि मैच्यूरिटी होने के बाद बिना डाक खाता के भी भुगतान हो सकेगी. डाक विभाग ने नियमों में ढील कर दी है.
एक माह पहले तक ऐसे खातों की राशि का भुगतान बिना डाक खाता के नहीं किया जा रहा था. ऐसे मामलों में एनआरआइ, बैंकिंग संस्थानों को इसमें छूट मिलेगी. उन्हें बिना डाक खाता के चेक के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा. यही नहीं, विशेष परिस्थिति में पोस्ट मास्टर की अनुमति के बाद अन्य लोगों को भी इसमें छूट मिल सकेगी.
पहले ऐसी योजनाओं की राशि मैच्योर होने के बाद लोगों को चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता था. एक माह पूर्व नियम लाया गया कि ऐसी सभी राशि का भुगतान डाक बचत खाता के माध्यम से होगा, इसमें काफी परेशानी होने लगी. कई बैंकिंग संस्थानों के पास ऋण लिये गये लोगों के कागजात बैंक में जमा हैं. ऐसे संस्थानों व एनआरआइ का डाक खाता खाेलने में परेशानी है.
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