बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में बाल संरक्षण आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान संवाददाता, पटनापटना सिटी सेंट्रल स्कूल, दर्शन विहार के निदेशक द्वारा पांचवीं की छात्रा से दुष्कर्म की घटना के मीडिया में आने के बाद बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है. उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए इसे न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन करने की बात कही, बल्कि इसे समाजिक क्षति भी बताया. उन्होंने कहा कि आयोग घटना की जांच करेगा. इसके लिए आयोग की टीम बच्ची के अभिभावक से मिल कर मामले की छानबीन करेगी. बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निशा झा ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो) के तहत शामिल है. ऐसा करनेवाले दोषी पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि इसके तहत कुल पांच तरह के अपराधों के लिए अलग-अलग सजाएं सुनिश्चित की गयी हैं. धारा सात के तहत उत्तेजित भेदन यौन हमला के लिए कम-से-कम दस वर्ष की कैद से लेकर आजीवन कारावास व जुर्माने तक की सजा का प्रावधान है. इन नंबरों पर करें शिकायतकिसी भी बच्चे के साथ यदि किसी तरह की कोई परेशानी है, तो वह स्वयं या उनके अभिभावक या फिर समाज के नागरिक बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मोबाइल नंबर 9470413366 पर शिकायत करें. साथ ही आयोग के नंबर 0612-2217199 पर आवेदन फैक्स भी कर सकते हैं .
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बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में बाल संरक्षण आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान
बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में बाल संरक्षण आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान संवाददाता, पटनापटना सिटी सेंट्रल स्कूल, दर्शन विहार के निदेशक द्वारा पांचवीं की छात्रा से दुष्कर्म की घटना के मीडिया में आने के बाद बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है. उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए इसे […]
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