नवादा: एक स्थानीय अदालत ने हत्या के जुर्म में आज पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
त्वरित न्यायालय (द्वितीय) के न्यायाधीश विक्रम सिंह ने 26 अप्रैल 2011 को नवादा नगर थाना के सिसवां गांव में नरेन्द्र कुमार उर्फ मकलू नामक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में रामनरेश सिंह, महेश्वरी सिंह, गणोश सिंह, शिवजी सिंह और अरविंद सिंह को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. पटवन के लिये पाइप ले जाने को लेकर झड़प के बाद मृतक नरेन्द्र कुमार उर्फ मकलू पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गयी.