खुले मैनहाेल पर कोर्ट नाराजपटना. पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी में खुले मैनहोल पर नाराजगी जतायी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को पटना नगर निगम को फटकार लगाते हुए राजधानी के सभी मैनहोल की जानकरी गुरुवार को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी खुले मैनहोल की सूची और इसकी विस्तृत जानकारी मुहैया कराने को कहा है. इसके पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रभात खबर की प्रतियां पेश की गयीं और बताया गया कि नगर निगम सभी मैनहोल को ढके जाने की गलत रिपोर्ट पेश कर रही है. याचिकाकर्ता के वकील शशिभूषण सेंगर ने प्रभात खबर की प्रतियां कोर्ट को पढ़ने को दी. इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों से अपनी सूचना लाने को कहा.
खुले मैनहोल पर कोर्ट नाराज
खुले मैनहाेल पर कोर्ट नाराजपटना. पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी में खुले मैनहोल पर नाराजगी जतायी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने बुधवार को पटना नगर निगम को फटकार लगाते हुए राजधानी के सभी मैनहोल की जानकरी गुरुवार को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता […]
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