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बस पड़ाव पर नहीं करें तंबाकू का सेवन, वरना जाना पड़ेगा जेल

बस पड़ाव पर नहीं करें तंबाकू का सेवन, वरना जाना पड़ेगा जेल सिगरेट, बीड़ी व खैनी खाने वालों को देना होगा जुर्माना, कोटपा कानून के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उठाया ठोस कदम संवाददाता,पटना कोटपा कानून को मजबूती से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले बस पड़ाव को चुना है. यहां सिगरेट, बीड़ी, […]

बस पड़ाव पर नहीं करें तंबाकू का सेवन, वरना जाना पड़ेगा जेल सिगरेट, बीड़ी व खैनी खाने वालों को देना होगा जुर्माना, कोटपा कानून के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उठाया ठोस कदम संवाददाता,पटना कोटपा कानून को मजबूती से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले बस पड़ाव को चुना है. यहां सिगरेट, बीड़ी, खैनी या तंबाकू जनित किसी भी पदार्थ का सेवन करना या उसे जला कर फेंकना महंगा पड़ सकता है. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को जेल तक जाना पड़ सकता है. कोटपा कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सबसे पहले बस पड़ाव को लिया गया है, ताकि इसे नो स्मॉकिग जोन बनाने के बाद रेलवे स्टेशन पर अभियान चलेगा और उसके बाद पूरे राजधानी के विभिन्न इलाकों में जहां आबादी है. नौ अक्तूबर को इसके लिए विभाग में एक बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. अभियान से जुड़ेंगे संबंधित थाना के पुलिस पुलिस को जोड़े बिना ऐसे अभियान को पूरा करना मुश्किल है. इसलिए बस पड़ाव के पास बने थाना को इसकी पूरी जिम्मेवारी दी जायेगी. वह ऐसे लोगों को पकड़ेंगे और स्वास्थ्य विभाग की टीम का सहयोग करेंगे. हर दिन पकड़े गये लोगों से कोटपा कानून के तहत लगने वाले जुर्माना लिया जायेगा और जो नहीं दे पायेंगे. उन्हें एक दिन हवालात में भी रखने का प्रावधान है. पूर्व में स्वास्थ्य विभाग की हुई बैठक में इस बात के लिए भी पुलिस से अनुरोध करने की बात थी कि वह अपने जनता दरबार में भी कोटपा कानून के बारे में लोगों को जानकारी दें और लगने वाले जुर्माना के बारे में बताये. कोट बहुत जल्द इसके लागू किया जायेगा. नौ अक्तूबर को बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू कर दिया जायेगा और इसकी मॉनेटरिंग खुद विभाग के लोग करेंगे. ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

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