हत्या के आरोपित को उम्रकैदपटना. फुलवारीशरीफ में 19 अक्तूबर, 2007 में हुई मो नइम की हत्या के आरोपित मो माजीब (लालमीना की दरगाह, फुलवारीशरीफ) को एडीजे-तीन के न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास व 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. मो नइम की हत्या का मामला उसके बेटे मो नसीब ने दर्ज कराया था और पुलिस को बताया था कि वह जब गुब्बाारा बेच कर वापस घर लौट रहा था, तो उसके पिता मो नइम की मो माजीब ने गोली मार कर हत्या कर दी थी.
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हत्या के आरोपित को उम्रकैद
हत्या के आरोपित को उम्रकैदपटना. फुलवारीशरीफ में 19 अक्तूबर, 2007 में हुई मो नइम की हत्या के आरोपित मो माजीब (लालमीना की दरगाह, फुलवारीशरीफ) को एडीजे-तीन के न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास व 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. मो नइम की हत्या का मामला उसके बेटे मो नसीब ने दर्ज […]
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