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खरीदी गयी दवा की जांच नहीं होने पर कोर्ट नाराज
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद के बाद जांच नहीं किये जाने पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को डा मणिलाल रस्तोगी की लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि […]
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद के बाद जांच नहीं किये जाने पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को डा मणिलाल रस्तोगी की लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि दवा खरीद के बाद दो प्रतिशत दवा की प्रावधानों के मुताबिक जांच क्यों नहीं करायी गयी. जबकि, उक्त दवा की पूरी राशि का भुगतान भी कर दिया गया.
याचिका में कहा गया था कि खरीदी गयी कुल दवा के दो प्रतिशत का गुण्वत्ता जांच के लिए सेंपल जांच करायी जाती है. इसके बाद ही भुगतान की व्यवस्था है. दवा खरीद के पैसे केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है.
मलिन बस्ती की राशि खर्च नहीं, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
पटना: पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में केंद्र सरकार की योजना मलिन बस्ती पुनर्वास योंजना की राशि खर्च नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जतायी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को सरकार से राज्य के सभी जिलों की रिपोर्ट मांगी है.
इसमें सरकार को अब तक मिली राशि और उसकी खर्च की प्रगति रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है. कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव, समस्तीपुर के जिलाधिकारी और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को हाजिर होने को कहा है. कोर्ट ने अधिकारियों को 30 सितंबर को उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है.
सत्येंद्र नायक की लोक हित याचिका में कहा ग्रया है कि केंद्र सरकार ने 2006 में मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को तत्काल 14 करोड़ रुपये आवंटित किये थे. लेकिन, यह राशि खर्च नहीं हो पायी. इस कारण राज्य को इस योजना के लिए दूसरी किस्त की राशि नहीं मिल पायी. सभी अधिकारियों को हाजिर होकर कोर्ट को जवाब देना होगा.
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