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2009 से पहले के पीएचडीवालों को मौका नहीं

असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति : मैथिली विषय के लिए 29 सितंबर से शुरू होगा इंटरव्यू पटना : राज्य के विश्वविद्यालयों में 3364 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए 29 सितंबर से इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है. सबसे पहले मैथिली विषय के लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जायेगा, लेकिन इसमें बिना नेट के 2009 से […]

असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति : मैथिली विषय के लिए 29 सितंबर से शुरू होगा इंटरव्यू
पटना : राज्य के विश्वविद्यालयों में 3364 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए 29 सितंबर से इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है. सबसे पहले मैथिली विषय के लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जायेगा, लेकिन इसमें बिना नेट के 2009 से पहले पीएचइडी करनेवाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जायेगा.
इसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, जो नेट क्वालिफाइ या यूजीसी के 2009 रेगुलेशन के आधार पर पीएचडी किया है. मैथिली विषय में ऐसे 118 अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने 2009 के रेगुलेशन से पहले पीएचडी किया था, लेकिन उन्होंने नेट नहीं किया हैं, इन्हें रिजर्व करके रखा गया है.
पटना हाइकोर्ट में इनका मामला चल रहा है. हाइकोर्ट का आदेश आने के बाद बिना नेट पास किये 2009 से पहले पीएचडी करनेवाले अभ्यर्थियों पर बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) निर्णय लेगा. यही नियम दूसरे विषयों के साथ भी लागू किया जायेगा. इसके लिए भी बीपीएससी ने आंतरिक रूप से तैयारी कर ली है. सभी ‌विषयों के लिए अगल-अलग इंटरव्यू का आयोजन किया जायेगा. इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों को एक महीने का समय दिया जायेगा.
दूसरे विषयों के लिए बीपीएससी अगले सप्ताह इंटरव्यू की तारीख की घोषणा करेगा. विश्वविद्यालयों में कुल 41 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जानी है. इसके लिए अगले छह महीने तक इंटरव्यू की प्रक्रिया चलती रहेगी. फरवरी-मार्च 2016 तक इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी रहेगी. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 2016 के नये सत्र से पहले शिक्षक मिल जायेंगे.
बीपीएससी ने विवि में मैथिली विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के लिए इंटरव्यू की तारीख निकाल दी है. 29 सितंबर से आठ अक्तूबर तक आयोग में ही इंटरव्यू होगा. इसमें नेट पास या यूजीसी के 2009 रेगुलेशन के आधार पर पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है.
जो अभ्यर्थी नेट पास नहीं हैं और 2009 रेगुलेशन से पहले पीएचडी किया है, उन्हें औपबंधिक सूची में रखा गया है. कोर्ट के आदेश के बाद उन पर फैसला लिया जायेगा.राधामोहन प्रसाद, सचिव, बीपीएससी

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