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अब ट्रैक्टर-टीपर से कचरे का उठाव नहीं
पटना : नगर निगम में वर्षो पुराना ट्रैक्टर व टीपर हैं, जिनका कभी बेहतर रखरखाव नहीं किया गया. आलम यह है कि अधिकतर ट्रैक्टर व टीपर जजर्र स्थिति में हैं. इसके बावजूद इनसे कचरा का उठाव किया जा रहा है. इससे ढोने के दौरान रास्ते भर कचरा गिरते रहता है. वहीं उन ट्रैक्टर व टीपर […]
पटना : नगर निगम में वर्षो पुराना ट्रैक्टर व टीपर हैं, जिनका कभी बेहतर रखरखाव नहीं किया गया. आलम यह है कि अधिकतर ट्रैक्टर व टीपर जजर्र स्थिति में हैं. इसके बावजूद इनसे कचरा का उठाव किया जा रहा है.
इससे ढोने के दौरान रास्ते भर कचरा गिरते रहता है. वहीं उन ट्रैक्टर व टीपर के पीछे चलने बाइक सवारों के साथ पैदल चलनेवाले राहगीरों को परेशानी हो रही है.
पिछले दिनों नगर आयुक्त ने राजधानी की सड़कों पर भ्रमण कर रहे थे, तो कई ट्रैक्टरों को जजर्र स्थिति में देखा. इसको लेकर नगर आयुक्त जय सिंह ने चारों अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भाड़े के जजर्र ट्रैक्टर को हटाएं और निगम के जजर्र ट्रैक्टर व टीपर को दुरुस्त कराएं. उन्होंने यह भी आदेश दिया कि कूड़े का उठाव जजर्र ट्रैक्टर व टीपर से नहीं होगा.
ढक कर जायेगा डंपिंग यार्ड में कचरा : कूड़ा प्वाइंट से उठाया गया कचरा हो गया सेकेंडरी प्वाइंट से कचरा उठा कर डंपिंग यार्ड लाना हो, इस दौरान कचरे से भरे ट्रैक्टर या टीपर ढके नहीं होते हैं.
ट्रैक्टर व टीपर पर भरे कचरे के खुला होने से पूरे सड़क पर दरुगध फैलता रहता है. नगर आयुक्त जय सिंह ने सख्त आदेश दिया है कि कचरा ले जानेवाले ट्रैक्टर व टीपर तिरपाल से ढके हो और इसकी व्यवस्था अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे.
जजर्र ट्रैक्टर व टीपर की बनायी जा रही सूची : नगर आयुक्त के आदेश के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारियों ने जजर्र ट्रैक्टर व टीपर की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है. इस सूची में निगम के अपने ट्रैक्टर व टीपर के साथ-साथ भाड़े के ट्रैक्टर की संख्या होंगी. निगम के जजर्र ट्रैक्टर व टीपर को दुरुस्त करने में होनेवाले खर्च की गणना भी की जायेगी.
किश्तों में जमा कर सकेंगे होल्डिंग टैक्स
नगर निगम में राजस्व वसूली का काम काफी धीमा है. राजस्व वृद्धि को लेकर नगर आयुक्त सख्त हैं ताकि अधिक से अधिक होल्डिंग टैक्स की वसूली कर राजस्व को बढ़ाया जा सके. इसको लेकर बड़े और छोटे होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को सहूलियत देने की योजना बनायी है.
योजना के तहत बड़े-छोटे बकायेदार किस्त में टैक्स की राशि भुगतान कर सकेंगे. एक बकायेदार को चार किस्तों में टैक्स की राशि का भुगतान करना होगा. हालांकि होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है. उसमें किस्त में राशि भुगतान करने की व्यवस्था है.
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