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जदयू के प्रदेश अध्यक्ष आचार संहिता मामले में बरी

बिक्रमगंज : आदर्श चुनाव आचार संहिता की एक मामले में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय से बरी कर दिया गया. न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया गया, […]

बिक्रमगंज : आदर्श चुनाव आचार संहिता की एक मामले में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय से बरी कर दिया गया. न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया गया, जिसके कारण बरी किया जाता है.
विदित हो कि काराकाट थाना में वर्ष 1999 में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपक कुमार के न्यायालय में की गयी.

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