पटना: शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में शराब दुकानदार धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. ऑन शराब दुकान (वैसी दुकान जिसके परिसर में बैठ कर शराब पीने की इजाजत रहती है) या ऑफ शराब दुकान (आम दुकानों की तरह सिर्फ शराब बेच सकते हैं, उसके आसपास पीना मना होता है) वाले उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तरफ से तय नियम-कानूनों की अनदेखी करते हैं. इस वर्ष 2015 में किसी भी जिले में ऑन शराब दुकान का ठेका नहीं हुआ है.
यानी विभाग ने ऑन शराब दुकान का टेंडर किसी को जारी नहीं किया है. इसके बावजूद पटना से लेकर तमाम छोटे-बड़े शहरों और ग्रामीण अंचलों में ऑन शराब दुकान धड़ल्ले से चल रही है. यहां तक कि शहर में भी कई स्थानों पर ऑन दुकानें अवैध ढंग से आसानी से चलती हुई देखी जा सकती हैं, जहां नियम-कानून को तोड़ कर धड़ल्ले से शराब की बिक्री और पियाकी देखी जा सकती है.
पुलिस-प्रशासन भी इन पर कोई कार्रवाई करने से परहेज करती है. नियमानुसार, राज्य में जितने भी एनएच या एसएच हैं, उनके आसपास देशी, विदेशी या कंपोजिट शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए. परंतु, पटना-राजगीर, पटना-गया, पटना-छपरा, पटना-मुजफ्फरपुर समेत तमाम एनएच या एसएच पर शराब की दुकानें और पीने का स्थान मौजूद हैं. जो एनएच या एसएच अंचल या ग्रामीण बाजारों से होकर गुजरते हैं, उनमें ऑन शराब दुकानों को चलते हुए आसानी से देखा जा सकता है. इसके अलावा विदेशी शराब दुकानों के सामने शराब ब्रांड के पोस्टर लगाना भी प्रतिबंधित है, लेकिन यह भी लगे हुए आसानी से देखे जा सकते हैं. शराब दुकानों पर निर्धारित आकार में ठेकेदार का नाम संबंधित तमाम सूचनाएं पीले रंग के बैनर पर लगाना है, लेकिन यह भी कहीं नहीं लगा दिखता है. कहीं-कहीं है, भी तो बस इसकी खानापूर्ति कर ली गयी है.
इन नियमों का होना है पालन
ऑफ शराब दुकान कहीं भी खुल सकती है, कोई स्थान निर्धारित नहीं, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना जरूरी
ऑन शराब दुकान स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मार्केट प्लेस, मुख्य बाजार, पेट्रोल पंप समेत अन्य स्थानों से निश्चित दूरी पर होनी चाहिए
शहरी क्षेत्र में यह दूरी 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह दूरी 100 मीटर निर्धारित की हुई है
किसी एनएच या एसएच से 100 मीटर की दूरी पर बीयर बार या ऑन शराब दुकान होनी चाहिए.
कहीं भी शराब दुकान खोलने से पहले वहां ढोल पीट कर मुनादी करवाना और नोटिस चिपकाना जरूरी है.
अगर वहां की जनता इसका विरोध करती है, तो वहां दुकान नहीं खुल सकती है
दुकानों पर निर्धारित आकार में ठेकेदार का नाम समेत तमाम जानकारी पीले पोस्टर पर लिखी हो.
किसी तरह के शराब ब्रांड का पोस्टर या किसी तरह की प्रचार सामग्री दुकान के बाहर नहीं होनी चाहिए.