लखीसराय. हलसी थाना कांड संख्या 100/10 मामले को लेकर पथ निर्माण मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन ने गुरुवार को लखीसराय सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर जमानत के लिए अपील की. इस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम नारायण दास शर्मा ने उन्हें जमानत दे दी. इस संबंध में ललन सिंह के अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि मंत्री श्री सिंह उक्त केस में पहले से पुलिस बेल पर चल रहे थे. गुरुवार को कोर्ट से उन्हें नियमित जमानत मिल गयी. उन पर आइपीसी की धारा 171 जी व 171 एच के तहत मामला दर्ज था. ज्ञात हो कि वर्ष 2010 में ही चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन के मामलेको लेकर हलसी थाने में मामला दर्ज कराया गया था. चार हजार रुपये मुचलके की राशि जमा करने के बाद न्यायालय के द्वारा उन्हें जमानत दी गयी.
आचार संहिता के मामले में ललन सिंह को जमानत
लखीसराय. हलसी थाना कांड संख्या 100/10 मामले को लेकर पथ निर्माण मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन ने गुरुवार को लखीसराय सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर जमानत के लिए अपील की. इस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम नारायण दास शर्मा ने उन्हें जमानत दे दी. इस संबंध में ललन सिंह के अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह ने […]
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