पटना : पटना हाइकोर्ट ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी जतायी है. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने गुरुवार को संजय सिंह की लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि शहर में कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते हुए देखे जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक के अधिकारी चुप हैं.
खंडपीठ ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी इन मामलों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उन पर अवमाननावाद का मुकदमा चलेगा. इस मामले की सुनवाई 24 अक्तूबर को होगी और इसी दिन सरकार को जवाब भी देना होगा.
कोर्ट ने कहा कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरायी हुई है. काले शीशे लगे वाहन अब भी चल रहे हैं. सिगनल नहीं लगाये गये. छोटे उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने से कौन रोकेगा. शहर में भारी वाहनों का अवैध प्रवेश जारी है.
गाड़ियों की संख्या पर कोर्ट ने कहा कि कोई निर्धारण नहीं कि कितनी गाड़ियां यहां चल सकती है. उन्हें आजादी है कि जितना प्रदूषण फैलाना है फैलाये. 24 अक्तूबर को इन सारे सवालों का जवाब कोर्ट ने मांगा है.