21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रिहायशी क्षेत्र में कॉमर्शियल कांप्लेक्स पर रोक

पटना: पटना हाइकोर्ट ने एक बड़े फैसले में पटना के आवासीय इलाकों में कॉमर्शियल कांप्लेक्स के निर्माण पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश नवीन सिन्हा और शिवाजी पांडेय के खंडपीठने ने शुक्रवार को आदेश दिया कि 40 फुट चौड़ी सड़क के किनारे 15 मीटर और 20 फुट चौड़ी सड़क के किनारे 11 मीटर से ऊंची […]

पटना: पटना हाइकोर्ट ने एक बड़े फैसले में पटना के आवासीय इलाकों में कॉमर्शियल कांप्लेक्स के निर्माण पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश नवीन सिन्हा और शिवाजी पांडेय के खंडपीठने ने शुक्रवार को आदेश दिया कि 40 फुट चौड़ी सड़क के किनारे 15 मीटर और 20 फुट चौड़ी सड़क के किनारे 11 मीटर से ऊंची इमारतें नहीं बनेंगी. यह आदेश शनिवार से प्रभावी हो जायेगा.

नरेंद्र मिश्र की लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि आवासीय इलाकों में जो भी निर्माण होंगे, उनमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जगह नहीं मिलेगी. यदि ऐसा पाया गया, तो एसएसपी, स्थानीय थाना, नगर विकास विभाग, नगर निगम के अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होगी. सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त भी मौजूद थे. कोर्ट ने आदेश को लागू कराने की जिम्मेवारी नगर विकास विभाग, निगमायुक्त, एसएसपी और स्थानीय थाने को सौंपी है. कोर्ट ने कहा कि नगर निगम अधिनियम के तहत ही सभी निर्माण कार्य पूरे हों.

याचिकाकर्ता ने बोरिंग रोड स्थित 10 से 11 फुट चौड़ी राय जी की गली में दो बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. कोर्ट को जानकारी दी गयी कि इस सड़क पर 10 से 12 अपार्टमेंटों का निर्माण किया जा रहा है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को मुख्यत: प्लाट संख्या 1141 और 1152 का हवाला देते हुए रोक लगाने का अनुरोध किया था. याचिकाकर्ता की शिकायत की नगर निगम ने जांच की. जांच में पता चला कि दोनों प्लाटों पर पुराने मकान थे, जिन्हें तोड़ कर जी-5 बिल्डिंग बनायी जा रही थी. कोर्ट ने निगम की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया.

प्रावधान के मुताबिक नगरनिगम की स्वीकृति के बाद इसकी अनुमति कमिशनर से ली जाती है. लेकिन इन दोनों इमारतों के निर्माण के मामले में कमिश्नर को भी कोई जानकारी नहीं दी गयी. कोर्ट ने नक्शा पास करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया है. कोर्ट का आदेश पूरे पटना पर प्रभावी होगा. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरेश प्रसाद सिंह ने बहस किया.

मोतिहारी में हाट मिक्सिंग प्लांट बंद करने आदेश
एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मोतिहारी शहर में हाट मिक्सिंग प्लांट तुरंत बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह बताने को कहा कि बिना एनओसी के यह प्लांट लगाने पर क्या कार्रवाई की गयी. अदालत ने पूरे मामले की जांच मुख्य सचिव से करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें