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प्रोमोशन से नियुक्ति नियमावली बदली

पटना: राज्य सेवा से अखिल भारतीय सेवा यानी आइएएस, आइपीएस व आइएफएस की नियुक्ति अब परीक्षा से होगी. परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग लेगी. परीक्षा का सिलेबस भी निर्धारित कर दिया गया है. केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रलय ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए आठ मई को अधिसूचना भी जारी कर दी है. अब […]

पटना: राज्य सेवा से अखिल भारतीय सेवा यानी आइएएस, आइपीएस व आइएफएस की नियुक्ति अब परीक्षा से होगी. परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग लेगी. परीक्षा का सिलेबस भी निर्धारित कर दिया गया है. केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रलय ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए आठ मई को अधिसूचना भी जारी कर दी है.

अब तक चयन पद्धति से आइएएस, आइपीएस व आइएफएस में नियुक्ति होती थी. केंद्र के निर्णय के अनुसार 2012 बैच की खाली जगहों पर परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की जायेगी. वर्तमान में बिहार में आइएएस के लिए वर्ष 2011 के लिए 15 तथा 2012 में 23 पद खाली हैं. राज्य सरकार ने रिक्तियां निर्धारित करने के लिए केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रलय को हाल में ही में प्रस्ताव भेजा है. इसी तरह आइपीएस में 2011 व 2012 में कुल 50 पद प्रोन्नति कोटे के खाली होंगे. इसी तरह आइएफएस में एक पद खाली है. नयी नियमावली में जो शर्ते निर्धारित की गयी हैं उसमें वैसे अधिकारी नियुक्ति के पात्र होंगे जिनकी अधिकतम आयु 54 वर्ष होगी. इसके अलावा कम से कम आठ वर्ष की नियमित रूप से सेवा की है.

इसके अतिरिक्त अधिकारियों का पिछले पांच वर्ष के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ( पीएआर) में 10 अंक हासिल किया होगा वे अखिल भारतीय सेवा में नियुक्ति के योग्य होंगे. नियुक्ति के पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति एक पैनल बनायेगा, जिसमें एक पद के विरुद्ध पांच अधिकारियों का चयन किया जायेगा. पैनल केंद्र में जाने के बाद यूपीएससी ( संघ लोक सेवा आयोग ) हर वर्ष परीक्षा आयोजित करेगी. परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा. साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद केंद्रीय कार्मिक मंत्रलय अंतिम सूची तैयार करेगी. सूची पर राज्य सरकार की सहमति के बाद उनकी नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी होगी.

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