नयी दिल्ली : सरकार ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए नये आयकर रिटर्न फॉर्म (आइटीआर) को हाल में अधिसूचित किया है. आयकरदाता अपनी सालाना देनदारी आसानी से निकालने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पेश कंप्यूटर आधारित कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ‘टैक्स कैलकुलेटर’ आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कार्यक्रम है. इसके जरिये आयकरदाता सामान्य तरीके से अपने बकाया टैक्स की गणना कर सकते हैं. सीबीडीटी ने नया फॉर्म इसी सप्ताह अधिसूचित किया है. आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक जमा कराया जा सकता है. अधिकारियों ने बताया कि इस कैलकुलेटर को सीबीडीटी ने अद्यतन किया है. इस सुविधा का इस्तेमाल किसी भी तरह के करदाता व्यक्तिगत, कॉरपोरेट या अन्य किसी इकाई द्वारा किया जा सकता है. हालांकि, आयकर विभाग ने आगाह किया है कि करदाता पूरी तरह इसी पर निर्भर न रहें, क्योंकि आइटीआर के कुछ जटिल मामलों की अलग तरह की जरूरतें होती हैं, जो संभवत: इस कैलकुलेटर के जरिये पूरी नहीं हो पायेंगी.
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आयकर रिटर्न भरने के लिए अब ऑनलाइन कैलकुलेटर
नयी दिल्ली : सरकार ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए नये आयकर रिटर्न फॉर्म (आइटीआर) को हाल में अधिसूचित किया है. आयकरदाता अपनी सालाना देनदारी आसानी से निकालने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पेश कंप्यूटर आधारित कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ‘टैक्स कैलकुलेटर’ आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया […]
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