पटना: अच्छे सरकारी सेवकों का वेतन नहीं बढ़ेगा. दो साल पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग के नियमों का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया कि एमएसीपी का लाभ मिलने में ‘अच्छे ’ कर्मचारियों को नहीं माना जायेगा. जल संसाधन विभाग के 1987 और 1989 बैच के सहायक अभियंताओं को नियमानुसार 12, 24 व 36 साल पर प्रोमोशन मिलना चाहिए.
प्रोमोशन न मिले तो एमएसीपी (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) का लाभ मिले. इनके सीआर पर कर्मठ, योग्य, लगनशील व मेहनती जैसे शब्द भी लिखे गये, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए जल संसाधन विभाग ने इन शब्दों को ‘अच्छा’ की श्रेणी में माना और इन्हें एमएसीपी का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया. जबकि पथ निर्माण विभाग ने इसी नियम पर सहायक अभियंताओं को एमएसीपी का लाभ दिया है. जल संसाधन विभाग में 450 अभियंताओं को एमएसीपी का लाभ देने के लिए फाइल बढ़ी थी.
इनमें अच्छा की श्रेणी में होने सं 288 वंचित हो गये और मात्र 162 को ही एमएसीपी का लाभ मिला. अभियंताओं ने कहा कि परफॉरमेंस इवैलुएशन में सामान्य प्रशासन विभाग का कानून अमल में नहीं आता था. पहली बार यह नियम अपनाया जा रहा है. सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 मार्च, 2011 को यह आदेश जारी किया था.