बाढ़: स्थानीय व्यवहार न्यायालय के तदर्थ प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश देवनंदन प्रसाद सिंह ने तिहरे हत्याकांड के दो अभियुक्तों पूर्व मुखिया कृष्णनंदन प्रसाद शर्मा व टिंकू शर्मा को फांसी की सजा सुनायी.
वहीं, छह अभियुक्तों लालबाबू शर्मा, छोटे शर्मा, उमेश शर्मा, रामाकांत शर्मा उर्फ टोनी, विजय शर्मा व सूर्य नारायण शर्मा उर्फ सूरज शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ ही सभी अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये के आर्थिक दंड व पीड़ित परिवार को 50-50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है.
प्रभारी लोक अभियोजक मो समीउर रहमान व सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि अलीपुर निवासी सुजीत कुमार, राजू कुमार व अमोद कुमार को 20 मई, 2007 को अपने गांव अलीपुर से मोगलपुर गांव निवासी नवल यादव के घर भोज खाने के लिए जाने के दौरान सालीमपुर गांव के पास पहुंचने पर आठों अभियुक्तों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. घटना का कारण दो जातीय गुटों में संघर्ष बताया जाता गया है. इसके पहले भी दो अलग-अलग घटनाओं में दो अलग-अलग जाति के लोग मारे गये थे. उसी के प्रतिशोध में तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. इस संबंध में सालिमपुर गांव निवासी जयराम सिंह ने बख्तियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.