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हाइकोर्ट.. मकान के आगे कचरा दिखा, तो लगेगा जुर्माना ्र,कटेगा पानी का कनेक्शन

— दो महीने में हो नाले की उड़ाही– हाइकोर्ट ने कहा,नाले पर से अतिक्रमण हटाये जिला प्रशासन, डीएम को माना जिम्मेवारविधि संवाददाता,पटनापटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने में राजधानी के सभी नालों की उड़ाही का टास्क दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के कोर्ट ने मंगलवार को सुनील […]

— दो महीने में हो नाले की उड़ाही– हाइकोर्ट ने कहा,नाले पर से अतिक्रमण हटाये जिला प्रशासन, डीएम को माना जिम्मेवारविधि संवाददाता,पटनापटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने में राजधानी के सभी नालों की उड़ाही का टास्क दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के कोर्ट ने मंगलवार को सुनील कुमार की लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए नालों पर से अतिक्रमण भी हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि साल में कम से कम दो बार नाले की उड़ाही तय हो. खंडपीठ ने कचरा हटाने के लिए आम लोगों को भी जिम्मेवारी दी. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिनके मकान के आगे कचरा दिखेगा,उस घर के मालिक इसके जिम्मेवार माने जायेंगे. जुर्माना के साथ ही उनके घर का पानी का कनेक्शन भी काट दिया जायेगा. कोर्ट ने इसकी जिम्मेवारी नगर निगम को दी है. नालों की सफाई के लिए कोर्ट ने जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी माना है. कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी साल में कम से कम दो बार नालों की सफाई तय करें. संप हाउस को दुरुस्त करने का भी कोर्ट ने निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि संप हाउस को सुचारू तरीके से काम करने के लिए जो भी जरूरत होगी, उसे राज्य सरकार को मुहैया कराना चाहिए. कोर्ट ने नरेंद्र मिश्र की लोक हित याचिका का भी निबटारा कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिका राय जी की गली में एक मकान को लेकर दायर की गयी थी जिसे 20 फुट से कम चौड़ी सड़क पर बनाया गया था. कोर्ट ने कहा कि अब अतिक्र मित मकान को तोड़ दिया गया है, तो इस याचिका की सुनवाई की जरूरत नहीं रह गयी है.

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