नयी दिल्ली : जेल में बंद दिल्ली के पूर्व विधि मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को सोमवार को कथित फर्जी डिग्री मामले में अदालत से जमानत नहीं मिली. अदालत ने तोमर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कहा कि लोगों को कब तक मूर्ख बनाया जायेगा. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तरुण योगेश ने तोमर को छह जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कहा, आप एक आम नागरिक के रूप में हमें कब तक मूर्ख बनायेंगे? आप दस्तावेज या हलफनामे में फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते. न्यायाधीश ने कहा, हम अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटा विकल्प का प्रावधान करके सही काम किया है. एक साधारण मतदाता के तौर पर मुझे इवीएम में यह बटन दबा कर बहुत संतुष्टि मिलती है. तोमर की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधि और विधायक होने के नाते उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं.न्यायाधीश ने कहा कि जांच के चरण को ध्यान में रखते हुए इस मामले में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के तौर पर नामांकन के लिए फर्जी विधि डिग्री और दस्तावेज का उपयोग और आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध शामिल है और जिन सह आरोपितों, साथियों के अपराध में सहभागिता की आशंका है, वे अब तक पकड़े नहीं गये हैं. इसलिए मैं आरोपित तोमर की जमानत याचिका स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं.
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फर्जी डिग्री मामला: तोमर को नहीं मिला बेल, न्यायिक हिरासत में भेजा गया
नयी दिल्ली : जेल में बंद दिल्ली के पूर्व विधि मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को सोमवार को कथित फर्जी डिग्री मामले में अदालत से जमानत नहीं मिली. अदालत ने तोमर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कहा कि लोगों को कब तक मूर्ख बनाया जायेगा. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तरुण योगेश ने […]
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